SC वर्ग के 5 छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलने पर HC ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब
बिलासपुर
छत्तीसगढ़ में छात्रवृत्ति नहीं मिलने से परेशान छात्रों ने हाईकोर्ट चीफ जस्टिस को पत्र लिख याचिका लगाई थी, जिस पर बीते शुक्रवार को सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान केंद्र ने कोर्ट को कहा कि हमने छात्रवृत्ति राज्य सरकार को दे दी थी. अब वो छात्रवृत्ति राज्य सरकार को डिस्ट्रीब्यूट करना है.
लिहाजा, मामले में सुनवाई के बाद कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वे आगामी 13 दिसंबर को शपथपत्र में अपना जवाब प्रस्तुत करें. इसी के साथ अब मामले में अगली सुनवाई 13 दिसंबर को होगी.
बता दें कि बिलासपुर के अलग-अलग कॉलेज के एससी वर्ग के पोस्ट मैट्रिक 5 छात्रों ने छात्रवृत्ति नहीं मिलने से परेशान होकर हाईकोर्ट चीफ जस्टिस को पत्र लिखा था. इसे हाईकोर्ट चीफ जस्टिस ने गंभीरता से लेते हुए पत्र को जनहित के रूप में स्वीकार कर सुनवाई के लिए रख लिया. इसी क्रम में पिछली सुनवाई में कोर्ट ने राज्य और केंद्र सरकार से जवाब तलब किया था, जिसमें बीते शुक्रवार को सुनवाई हुई.
सुनवाई में केंद्र सरकार के अधिवक्ता बी. गोपा कुमार (एडिशनल सॉलिसिटर जनरल) ने जवाब प्रस्तुत करते हुए कोर्ट को बताया कि केंद्र सरकार ने हर वार्षिक छात्रवृत्ति राज्य सरकार को दे दिया है. अब छात्रवृत्ति बांटने का काम राज्य सरकार का है. वहीं केंद्र के जवाब पर राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि छात्रवृत्ति का पूरा पैसा नहीं आया है.
इधर, राज्य और केंद्र सरकार के जवाब को सुनने के बाद कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वे शपथपत्र में अपना जवाब 13 दिसंबर को पेश करे. अब मामले में 13 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी.