आज पांच बजे के बाद चुनाव प्रचार होगा बंद, बाहरी नेता जिले में मिला तो होगी कार्रवाई

आज पांच बजे के बाद चुनाव प्रचार होगा बंद, बाहरी नेता जिले में मिला तो होगी कार्रवाई

अशोकनगर
विधानसभा चुनाव के लिए आज शाम पांच बजे से जिले में चुनावी प्रचार थम जाएगा और प्रशासन ने बाहरी लोगों को जिले की सीमा से बाहर जाने के लिए शाम पांच बजे तक का समय दिया है। यदि इसके बाद भी जिले में कोई बाहरी व्यक्ति मिलता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सार्वजनिक सभाओं पर भी प्रतिबंध लग जाएगा, इससे न तो कोई प्रत्याशी लाउड स्पीकर बजा सकेगा और न हीं किसी तरह की रैली या जुलूस के अलावा किसी भी तरह से जनता के समक्ष प्रचार-प्रसार नहीं कर सकेगा। यदि किसी ने उल्लंघन किया तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

जिले की तीनों विधानसभा क्षेत्रों में 28 नवंबर को मतदान होगा। अपर कलेक्टर डॉ. अनुज कुमार रोहतगी के मुताबिक लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 126 के अंतर्गत मतदान समाप्ति के लिए नियत किए गए समय के 48 घंटे पूर्व सार्वजनिक सभाओं पर प्रतिबंध रहेगा।

इससे 26 नवंबर को शाम पांच बजे से 28 नवंबर को शाम पांच बजे तक मतदान क्षेत्र में निर्वाचन के लिए कोई भी सार्वजनिक सभा या जुलूस आयोजित नहीं कर सकेगा। इसके लिए सभी प्रत्याशियों को रिटर्निंग ऑफीसरों से सख्ती से पालन करने के निर्देश जारी कर दिए हैं, यदि कोई राजनैतिक दल, प्रत्याशी या समूह इसका उल्लंघन करते पाया गया तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होगी।

इसके अलावा जिलेभर में कलेक्टर ने शराब की दुकानों को भी बंद रखने के आदेश जारी कर दिए हैं, इससे 26 नवंबर को शाम पांच बजे से 28 नवंबर को शाम पांच बजे तक लगातार 48 घंटे जिले में शराब की दुकानें पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगी। वहीं मतगणना के दिन भी शाम तक शराब दुकानें जिले में बंद रहेंगी। जिला प्रशासन के मुताबिक यदि कहीं पर शराब बिकने की सूचना मिली तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

पांच बजे से पहले छोडऩा पड़ेगी बाहरी व्यक्तियों को सीमा

वहीं निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले में राजनीतिक दलों या प्रत्याशियों के समर्थन में आए या फिर अन्य किसी अन्य काम से कोई बाहरी व्यक्ति जिले में आया है तो जिला प्रशासन ने ऐसे व्यक्तियों को आज शाम पांच बजे तक जिले की सीमा से बाहर होने के निर्देश जारी किए हैं। साथ ही होटल, धर्मशाला संचालकों को भी बाहरी व्यक्तियों को न ठहराने के निर्देश जारी कर दिए हैं।

इससे शाम पांच बजे के बाद कोई भी जिले से बाहर का व्यक्ति जिले की सीमा में नहीं रुक सकेगा। यदि कोई बाहरी व्यक्ति जो जिले का मतदाता नहीं है, तो वह जिले में नहीं ठहर सकेगा। इसके लिए सभी प्रत्याशियों और राजनीतिक दलों को भी निर्देश दिए जा चुके हैं, यदि इसके बाद भी कोई बाहरी व्यक्ति जिले में मिला तो उसके खिलाफ धारा 188 के तहत आदेश के उल्लंघन की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उसे जिले की सीमा से बाहर छोड़ दिया जाएगा।

यह भी दिए निर्देश

1. प्रत्याशी सिनेमाघर, केबल नेटवर्क, टेलीविजन या अन्य साधनों द्वारा जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का प्रचार-प्रसार नहीं कर सकेगा।
2. राजनैतिक दल या प्रत्याशी या समूह नुक्कड़ नाटक, संगीत सभा, मनोरंजनात्मक कार्यक्रम, मौन जुलूस, जनसंपर्क या रैली आदि भी नहीं कर सकेगा।
3. जिले की सभी होटल, धर्मशाला संचालकों को निर्देश दिए गए हैं उनके यहां ठहरे हुए बाहरी व्यक्तियों को न रोका जाए और उन्हें बाहर कर दिया जाए।


4. सड़कों सहित चेक पोस्टों पर प्रशासन की टीम वाहनों और लोगों की सख्ती से जांच करेगी, यदि आदेश का उल्लंघन पाया गया तो कार्रवाई की जाएगी।
5. पुलिस ने देवास से मंगाई 50 बसें।
6. जिले में बाहर से शस्त्र बलों की नौं कंपनियां आ चुकी हैं और करीब 56 0 होमगार्ड के जवान भी तैनात रहेंगे।इसके लिए पुलिस को 115 जीपों, 50 बसों और 25 लोडिंग वाहनों का अधिग्रहण करेगी। पुलिस ने जिले में देवास से 50 बसें मंगा ली हैं और 30 जीपें बाहर से मंगाई गई हैं। इसके अलावा जिले से वाहनों का अधिग्रहण किया जाएगा। वहीं निर्वाचन ड्यूटी में लगे अधिकारी-कर्मचारियों के लिए अलग से वाहनों की व्यवस्था की जाएगी।

नदी के नाव घाटों पर भी तैनात रहेगी पुलिस

अपर कलेक्टर के मुताबिक प्रदेश की दोनों सीमाओं पर टीम और चैक पोस्ट तैनात है, तो वहीं भारी संख्या में जिले से आदतन अपराधियों को जिलाबदर भी किया गया है। इसके अलावा असामाजिक तत्वों पर भी नजर रखी जाएगी। वहीं मुंगावली में उप्र की सीमा पर बेतवा नदी के किनारे प्रत्येक नाव घाट पर पुलिस टीम तैनात रहेगी। वहीं होटल, धर्मशाला और लॉजों की भी जांच की जाएगी।