ऑक्सीजन आपूर्ति को लेकर क्या कदम उठाए: दिल्ली हाईकोर्ट

ऑक्सीजन आपूर्ति को लेकर क्या कदम उठाए: दिल्ली हाईकोर्ट

नई दिल्ली
उच्च न्यायालय ने बुधवार को केंद्र और दिल्ली सरकार से कोरोना संक्रमण के संभावित तीसरी लहर के मद्देनजर ऑक्सीजन का सुरक्षित भंडारण करने के मसले पर जवाब मांगा है। इसके साथ ही न्यायालय ने केंद्र से यह बताने के लिए कहा है कि ऑक्सीजन की आपूर्ति को लेकर आईआईटी दिल्ली के सिफारिशों पर अमल के बारे में क्या कदम उठा रहे हैं। आईआईटी दिल्ली ने कहा था कि दिल्ली को आसपास के प्लांट से ऑक्सीजन की आपूर्ति होनी चाहिए ताकि परिवहन में किसी तरह की परेशानी नहीं हो।

जस्टिस विपिन सांघी और जसमीत सिंह की पीठ ने केंद्र व दिल्ली सरकार की ओर से पेश रिपोर्ट और मामले में नियुक्त न्याय मित्र के रिपोर्ट पर विचार करते हुए यह आदेश दिया है। इसके साथ ही न्यायालय ने कहा है कि तीसरी लहर के मद्देनजर ऑक्सीजन और दवाइयों की उपलब्धता के मसले पर प्राथमिकता से ध्यान देने की जरूरत है। उच्च न्यायालय में इससे पहले दिल्ली सरकार ने कहा कि उसके पास 419 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का भंडारण है और आगे भी इसे बनाए रखेगा।

दिल्ली सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल मेहरा और अधिवक्ता सत्यकाम ने पीठ को बताया कि सरकार के पास अभी तक बफर स्टॉक में 419 मीट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन है। उन्होंने कहा कि फिलहाल दिल्ली सरकार के पास ऑक्सीजन का 171 मीट्रिक टन सुरक्षित भंडारण का क्षमता वाले टैंक स्थापित कर दिए गए हैं और 150 मीट्रिक टन क्षमता का और टैक लगाए जा रहे हैं। मेहरा ने पीठ को बताया कि यदि संक्रमण के ट्रेंड में बढ़ोतरी से पहले हमारे पास ऑक्सीजन का पर्याप्त सुरक्षित भंडारण होगा।