गाड़ी चलाते समय बात करनेवालों के मोबाइल 24 घंटे के लिए जब्त करें: उत्तराखंड हाई कोर्ट

 देहरादून
उत्तराखंड में गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना अब लोगों को महंगा पड़ सकता है। ऐसा करने पर अब पुलिस कम से कम 24 घंटे के लिए उनका मोबाइल जब्त कर लेगी। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने परिवहन विभाग को यह निर्देश दिया है। बता दें कि पिछले महीने हाई कोर्ट ने गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने पर ड्राइविंग लाइसेंस तुरंत रद्द करने का निर्देश दिया था।


शुक्रवार को अपने एक आदेश में हाई कोर्ट ने गाड़ी चलाते समय बात करने पर वैध रसीद के साथ अस्थाई तौर पर 24 घंटे के लिए मोबाइल फोन जब्त करने का निर्देश दिया। हाई कोर्ट ने इसके लिए परिवहन विभाग को अधिकृत किया है।

पिछले महीने अपने आदेश में हाई कोर्ट ने ऐसा करने पर ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने के आदेश के साथ ही कहा था कि जब तक लाइसेंस निरस्तीकरण की व्यवस्था लागू नहीं होती, उल्लंघन करनेवालों से पांच हजार रुपए जुर्माना भी वसूला जाए।

प्रदेश की सभी सड़कों का हो रोड सेफ्टी ऑडिट
जस्टिस राजीव शर्मा की एकल पीठ ने शुक्रवार को परिवहन विभाग को यह निर्देश जारी किए। इसके साथ ही पीठ ने सड़क सुरक्षा से जुड़े मुद्दे पर कई अहम निर्देश भी दिए। इस दौरान पीठ ने हाल ही में पौड़ी गढ़वाल के धूमाकोट में हुए भीषण बस हादसे का संज्ञान लेते हुए एक माह के भीतर प्रदेश की सभी सड़कों का रोड सेफ्टी ऑडिट कराने और इसके बाद ऑडिट के आधार पर सुधार करने का निर्देश भी जारी किया।

73 प्रवर्तन दल गठित करने के निर्देश
इसके साथ ही कोर्ट ने परिवहन सचिव को प्रदेश के सभी तहसीलों में मोटर वीइकल ऐक्ट के तहत जरूरी निर्देशों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए 73 प्रवर्तन दल गठित करने के भी निर्देश दिए हैं। इसके तहत शराब पीकर गाड़ी चलानेवालों, ओवरलोडिंग, परमिट आदि की धाराओं के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है। इसके साथ ही कोर्ट ने सरकार को परिवहन विभाग को कम से कम 100 ब्रीथ एनालाइजर उपलब्ध कराने का भी आदेश दिया है।