गुटखा-तम्बाकू पर रोक के लिए बने एक्ट का पालन नहीं होने पर HC ने मांगा जवाब
रायपुर
छत्तीसगढ़ प्रदेश भर में गुटखा और तम्बाकू पर रोक लगाने और रोक के लिए बने एक्ट का सही पालन नहीं होने पर कैंसर से पीड़ित याचिकाकर्ता दुर्गेश पटेल ने बिलासपुर हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी. उन्होंने चीफ जस्टिस के डिवीजन बेंच में ये जनहित याचिका लगाई थी, जिसे कोर्ट ने सुनने के लिए स्वीकार कर लिया था. साथ ही कोर्ट ने फूड कंट्रोलर से पूछा था कि गुटखा-तम्बाकू रोक के एक्ट में कितना पालन हो रहा है. इसमें कोर्ट ने 23 जुलाई तक शासन को अपने शपथ पत्र में जवाब प्रस्तुत करने का आदेश दिया था.
दरअसल, याचिकाकर्ता का कहना है कि प्रदेश में गुटखा और तम्बाकू पर रोक लगा हुआ है. बावजूद इसके खुलेआम सड़कों में, अस्पतालों के आसपास, रेलवे स्टेशनों में, ट्रेनों में और कई जगहों पर गुटखा और तम्बाकू बिक रहे हैं. याचिकाकर्ता ने याचिका में यह भी कहा था कि रोक लगी है लेकिन उसके एक्ट का सही तरीके से पालन नहीं हो रहा है. इसका उदहारण यह है कि आए दिन लोग कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी की चपेट में आ रहे हैं.
मिली जानकारी के मुताबिक पूरे प्रदेश में मात्र 2 फूड कंट्रोलर है जबकि इसके लिए हर एक जिले में फूड कंट्रोलर होना चाहिए. मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 23 जुलाई को फूड कंट्रोलर से शपथ पत्र में जवाब मांगा था. अब मामले में सुनवाई के बाद कोर्ट ने 3 सप्ताह में डिटेल के साथ जवाब प्रस्तुत करने का शासन को निर्देश दिया है.