जबलपुर में धारा 144 लागू, जुलूस, रैली तथा गरबा का आयोजन पूर्णत प्रतिबंधित
जबलपुर
त्योहारों पर कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम और बचाव के उद्देश्य से जिले में आगामी दिनों के लिए धारा-144 लागू कर दी गई है। इस बीच धार्मिक अथवा सामाजिक आयोजन के लिए चल समारोह, जुलूस, रैली निकालना तथा गरबा का आयोजन पूर्णत: प्रतिबंधित किया गया है। आदेश में कहा गया है कि दवाई दुकान, रेस्टोरेंट, भोजनालय, राशन व खानपान से सम्बंधित दुकानों को छोडकऱ बाकी सभी रात आठ बजे के बाद नहीं खुल सकेंगी। आदेश तत्काल लागू हो गया है।
कलेक्टर कर्मवीर शर्मा की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि सार्वजनिक स्थानों पर स्थापित की जाने वाली प्रतिमाओं की ऊंचाई छह फ ीट और पंडाल का आकार दस गुणा दस फ ीट से ज्यादा नहीं होगा। आदेश के अनुसार मूर्ति के विसर्जन के लिए दस से अधिक व्यक्तियों को अनुमति नहीं होगी। सामाजिक, सांस्कृतिक एवं अन्य कार्यक्रमों में 100 से कम व्यक्ति शामिल होंगे।
दुकानों के सामने बनाने होंगे गोले
प्रतिबंधात्मक आदेश में कहा गया है कि रात 10.30 बजे से सुबह 6 बजे तक अनावश्यक आवागमन न हो, इसके लिए सतत पेट्रोलिंग की जाएगी। आदेश के अनुसार सभी दुकान संचालकों को स्वयं फेस मास्क पहनना होगा। साथ ही ग्राहकों के उपयोग के लिए सेनेटाइजर रखना होगा तथा फि जिकल डिस्टेंसिंग बनाए रखने एक-एक गज की दूरी पर गोले बनाने होंगे। ऐसा नहीं करने पर दुकान संचालकों के विरुद्ध एसडीएम, तहसीलदार, पुलिस अधिकारी कार्रवाई करेंगे।