जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव स्थगित

बिलासपुर
छत्तीसगढ़ स्टेट बार कौन्सिल ने बिलासपुर जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव को स्थगित कर दिया है. साथ ही जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष और सचिव को निर्देश भी दिया है कि 3 दिन में बार कौन्सिल ऑफ इण्डिया वेरिफिकेशन नियम 2015 रूल के अनुसार वन बार वन वोट के मामले में जवाब प्रस्तुत करें.
आपको बता दें कि हाईकोर्ट बार चुनाव में और जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव में दोनों तरफ के अधिवक्ता दोनों ही चुनाव में मतदान किया करते आए हैं. इसे लेकर बार कौन्सिल ऑफ इण्डिया वेरिफिकेशन नियम 2015 में बने रूल के अनुसार वन बार वन वोट अधिवक्ता कर पाएंगे.
मतलब यह है कि एक बार चुनाव में मतदाता सूची में अधिवक्ता का नाम होने पर एक ही बार चुनाव में अधिवक्ता मतदान कर सकेंगे. यानी हाईकोर्ट बार वाले जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव में मतदान नहीं कर सकते और जिला अधिवक्ता संघ के मतदाता हाईकोर्ट बार चुनाव में मतदान नहीं कर सकते.
बहरहाल स्टेट बार के द्वारा निर्देश जारी होने के बाद तत्काल जिला अधिवक्ता संघ ने मीटिंग बुलाई है. अब देखना होगा कि इस मीटिंग में आखिर क्या निर्णय लिया जाता है.