जिले के सभी 6 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के समस्त मतदान केन्द्र के 200 मीटर की परिधि में धारा-144 लागू
जांजगीर-चांपा
विधानसभा निर्वाचन 2018 के अंतर्गत जांजगीर-चांपा जिले मंे मतदान 20 नवंबर को संपन्न होने जा रहा है। इसे देखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री नीरज बनसोड़ ने लोक परिशांति बनाये रखने हेतु अपने प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले के सभी 6 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के समस्त मतदान केन्द्रों के 200 मीटर की परिधि में धारा 144 लागू किया गया है। धारा 144 (प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा) लागू होने पर मतदान केन्द्रों के 200 मीटर की परिधि में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का घातक शस्त्र यथा बंदूक, रायफल, पिस्टल, रिवाल्वर, भाला, बल्लम, बरछा, लाठी एवं अन्य प्रकार के घातक हथीयार और विस्फोटक सामाग्री लेकर नहीं चलेगा। कोई भी राजनीतिक दल या अभ्यर्थी सशस्त्र जूलूस नही निकालेगा और न ही आपत्तिजनक नारे लगायेगा और न ही आपत्तिजनक पोस्टर वितरित करेगा। इस दौरान प्रचार-प्रसार और सार्वजनिक सभा पर प्रतिबंध लागू रहेगा।
यह आदेश उन शासकीय अधिकारियों-कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा जिन्हे अपने कार्य के संपादन के लिए लाठी या शस्त्र रखना आवश्यक है। यह आदेश उन शासकीय कर्मचारी पर भी लागू नहीं होगा जिन्हे चुनाव/मतदान के दौरान कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए पुलिस अधिकारी नियुक्त किया गया है। यह आदेश उन व्यक्तियों पर भी लागू नहीं होग जिन्हे शारीरिक दुर्बलता अथवा वृद्धावस्था तथा दिव्यांग होने के कारण लाठी रखना आवश्यक है।
जिला दण्डाधिकारी ने बताया कि जांजगीर-चांपा राजस्व जिला के अंतर्गत विनिर्दिष्ट मतदान केन्द्रों के बाहर न तो भीड़ होगी न धरना दिया जाएगा और न ही नारेबाजी की जाएगी। इस आदेश का उल्लंघन यदि किसी व्यक्ति द्वारा किया जाना पाया जाएगा तो भारतीय दण्ड संहिता धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय होगा। यह आदेश 21 नवंबर तक जांजगीर-चांपा राजस्व जिला अंतर्गत सभी मतदान केन्द्रों मंे प्रभावशील रहेगा।