दिल्ली का असली बॉस पर सुप्रीम कोर्ट फैसला आज, जानिए ये बड़ी बातें
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नई दिल्ली
दिल्ली का असली बॉस कौन होगा बुधवार को इसपर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है। पिछले साल 2 नवंबर से इस मामले की सुनवाई शुरू हुई थी और एक महीने की लंबी सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 6 दिसंबर 2017 को फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट सुबह साढ़े 10 बजे से सुनवाई शुरू करेगा और 11 बजे तक फैसला आ जाने की उम्मीद है। दिल्ली सरकार व केंद्र के बीच अधिकारों के लेकर पिछले कई सालों से जबरदस्त रस्साकशी चल रही है। आम आदमी पार्टी (AAP) की सरकार दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग कर रही है। ऐसे में संवैधानिक बेंच अपने फैसले में कई संवैधानिक सवालों का जवाब देगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मामला महत्वपूर्ण संवैधानिक व कानूनी पहलू से जुड़ा हुआ है, जिसे संवैधानिक बेंच एग्जामिन करेगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने आदेश में एलजी को ऐडमिनिस्ट्रेटिव हेड बताया है। दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 6 अपील की हुई है।
-चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस ए.के. सिकरी, जस्टिस ए.एम. खानविलकर, जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस अशोक भूषण की संवैधानिक बेंच इस मामले में फैसला सुनाएगी।
-सुनवाई सुबह साढ़े 10 बजे शुरू होगी। 11 बजे तक फैसला आ जाने की उम्मीद।
-2 नवंबर 2017 को इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में शुरू हुई थी।
-AAP सरकार दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्ज देने की मांग कर रही है।
-दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने आदेश में एलजी को ऐडमिनिस्ट्रेटिव हेड बताया था।
-दिल्ली सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।
-दिल्ली केंद्रशासित प्रदेश है और केंद्र के पास ज्यादा शक्तियां हैं।
-दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी है कि चुनी हुई सरकार के पास अधिकार होना जरूरी है।
फैसला से क्या होगा तय
-अगर फैसला केंद्र सरकार के पक्ष में आता है तो यथास्थिति बनी रहेगी।
-अगर फैसला दिल्ली सरकार के पक्ष में आता है तो काफी बदलाव देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि तब दिल्ली एक पूर्ण राज्य होगा और उसके पास वो तमाम अधिकार आ जाएंगे जो पूर्ण राज्यों को मिलते हैं।