प्रज्ञा के खिलाफ निरस्त नहीं होगी याचिका, हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 6 जनवरी को
जबलपुर
भोपाल की भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ दाखिल चुनाव याचिका निरस्त करने से मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने इंकार कर दिया है। मामला भोपाल के पत्रकार राकेश दीक्षित द्वारा दायर याचिका का है जिसमें आरोप है कि लोकसभा चुनाव के दौरान बतौर प्रत्याशी साध्वी प्रज्ञा ने भड़काऊ भाषण दिए ।
जस्टिस विशाल धगट की एकलपीठ के समक्ष इस मामले पर याचिकाकर्ता की ओर से यू-ट्यूब पर अपलोड वीडियो तथा एक सीडी का हवाला दिया गया है जिस पर साध्वी प्रज्ञा की ओर से तर्क दिया गया कि यह सीडी विधि अनुसार स्वीकार्य नहीं की जाना चाहिए, साध्वी का तर्क यह भी है कि यू-टयूब पर वीडियो अपलोडिंग के प्रमाणपत्र याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसे कोर्ट ने नहीं माना है। हालांकि कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा को यह स्वतंत्रता दी है कि उचित अवसर पर वह अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकती हैं तब तक मामला सुनवाई में रहेगा। अगली सुनवाई 6 जनवरी को होगी।