प्रदेश में पुलिस रेग्युलेशन एक्ट में बदलाव होगा , SI को TI व ASI को देंगे SI का प्रभार
भोपाल
मध्य प्रदेश के पुलिसकर्मियों को प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान ने खुशखबरी दी है। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने गुरुवार को कहा है कि सरकार पुलिस रेग्युलेशन एक्ट में बदलाव करने जा रही है। इसके बाद सब इंस्पेक्टर को थाना प्रभारी और कॉन्स्टेबल को हेड कॉन्स्टेबल बनाने का रास्ता साफ होगा। मिश्रा ने यह भी बताया कि कोरोना से निबटने में पुलिसकर्मियों के योगदान को देखते हुए उन्हें सरकार की ओर से कोविड मेडल दिया जाएगा।
गृह मंत्री ने बताया कि इस साल मार्च महीने तक पुलिस कानून में संशोधन हो जाएगा। मौजूदा व्यवस्था में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर को सब इंस्पेक्टर का प्रभार दिया जाता है। कानून में बदलाव के बाद सब इंस्पेक्टर को थाना प्रभारी बनाने का रास्ता साफ होगा। मई, 2016 में प्रदेश में पदोन्नति में आरक्षण का नियम समाप्त किए जाने के बाद प्रमोशन पर रोक लगी है। मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित होने के चलते सरकार ने पुलिसकर्मियों के लिए बीच का रास्ता निकाला है।
गृह मंत्री डाॅ.नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि पुलिस रेगुलेशन 72 में संशोधन करने जा रहा है। पहले ASI को SI का प्रभार दिया जाता था, लेकिन अब कांस्टेबल को हेड कांस्टेबल का प्रभार दिया जा सकेगा। इसी तरह सब इंस्पेक्टर को टीआई का प्रभार दिया जाएगा। उन्होंने कहा, पुलिस रेगुलेशन में संशोधन की प्रक्रिया मार्च माह तक पूरी हो जाएगी। गृह मंत्री ने कहा, कोरोना काल में जान जोखिम में डाल कर डयूटी करने वाले पुलिस कर्मियों को कोरोना मेडल दिए जाने का निर्णय भी लिया गया है। मार्च माह में पुलिस जवानों को पुरस्कृत किया जाएगा।
प्रदेश में सवर्ण आयोग के गठन के सीएम शिवराज के ऐलान के बारे में गृह मंत्री ने कहा कि यह फैसला चुनावों को ध्यान में रखकर नहीं किया गया है। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी सरकार चुनावों के लिए फैसले नहीं लेती। उन्होंने कश्मीर से धारा 370 हटाने और राम मंदिर के शिलान्यास का उदाहरण देते हुए कहा कि जब ये फैसले लिए गए थे तब कहीं चुनाव नहीं थे।
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