प्रदेश में सचिवालयीन सेवा की सरकारी भर्तियों में अब सवर्ण गरीबों के लिए 10% पद आरक्षित
भोपाल
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा सवर्ण गरीबों के लिए शुरु किए गए दस फीसदी आरक्षण पर अब राज्य सरकार ने भी अमल शुरु कर दिया है। प्रदेश में सचिवालयीन सेवा की सरकारी भर्तियों में अब सवर्ण गरीबों के लिए दस प्रतिशत पद आरक्षित कर दिए गए है। आगे होंने वाली भर्तियों में अब इस वर्ग के युवाओं को भी सरकारी नौकरी में आने के बेहतर अवसर मिल सकेंगे।
सामान्य प्रशासन विभाग ने इसके लिए मध्यप्रदेश सचिवालय सेवा भर्ती नियमों में संशोधन कर दिया है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद ये नियम तत्काल लागू कर दिए गए है। सीधी भर्ती के लिए उपलब्ध पदों में से सोलह प्रतिशत पद अनुसूचित जातियों, बीस फीसदी पद अनुसूचित जनजातियों तथा 27 फीसदी पद पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रखे जाएंगे। जो अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के आरक्षण की परिधि में नहीं आते है ऐसे आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए भी अब दस फीसदी पद आरक्षित रखे जाएंगे। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित सभी रिक्त पदों को भरने के लिए यदि पर्याप्त संख्या में उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हाते है तो ये पद खाली रहेंगे और उन सभी रिक्त पदों को भरने के लिए इन वर्गो के उम्मीदवारों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे।
सीधी भर्ती के पदों केलिए महिला उम्मीदवारों के लिए कुल पदों का तैतीस फीसदी पद सभी श्रेणियों में आरक्षित रखे जाएंगे। सीधी भर्ती के पदों में से छह प्रतिशत पद दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रखे जाएंगे। सचिवालय में सीधी भर्ती के जिन पदों पर अब भर्तियां होंगी उनमें महिला उम्मीदवारों के लिए कुल पदों का समस्तर रुप से तैतीस फीसदी और श्रेणी के अनुसार होरिजेंटल एवं कंपार्टमेंट वाईज आरक्षण रखा जाएगा। महिलाएं सामान्य रुप से भरे जाने वाले पदों और आरक्षित पदों दोनो के लिए आवेदन कर सकेंगी।
अतिरिक्त सचिव के तीन, उपसचिव के तीन,अवर सचिव के 57,स्टाफ आफिसर के 20, लेखाधिकारी का एक, अनुभाग अधिकारी के 143, निज सचिव के 60, ग्रंथपाल के 1, शोध विश्लेषक के दो, सांख्यिकी सहायक के 3, कम्प्यूटर आॅपरेटर के दो, सहायक अनुभाग अधिकारी के 327, सहायक ग्रेड दो के 321, सहायक ग्रेड तीन के 584, निज सहायक के 75,शीघ्र लेखक के 53, स्टेनोटाईपिस्ट के 84, टाईपराइटर मैकेनिक का एक, डाटा एंट्री आपरेटर के 8, उप केन्द्र परिचारक के 4, लिफ्टमेन के 8,मुख्य मानचित्रकार के दो, मानचित्रकार के 4,सहायक मानचित्रकार के तीन, वाहन चालक के चार , टेलीफोन आॅपरेटर के तीन और सहायक टाईपराईटर मिस्त्री, टेलीफोन पर्यवेक्षक, जिल्दसाज, हाएस कीपर, रोकड़िया, सहायक ग्रंथपाल, कनिष्ठ विश्लेषक, स्वागतकर्ता, फायर इंस्पेक्टर, सहायक सहित 31 श्रेणियों के लिए लागू होगा सवर्ण गरीब-महिला रिवजर्वेशन और विभिन्न पद शामिल है।
राज्य सरकार ने सचिवालय में होने वाली भर्तियों के लिए प्रोबेशन अवधि भी दो साल से बढ़ाकर तीन साल कर दी है। प्रोबेशन अवधि में कर्मचारियों को नियमित पद के विरुद्ध 90 फीसदी वेतन मिलेगा और प्रोबेशन अवधि पूरी करने के बाद ही उन्हें नियमित किया जाएगा। इससे सरकार को आर्थिक रुप से वेतन में बचत होगी और कर्मचारियों को अब तीन साल तक नियमितिकरण के लिए इंतजार करना होगा।
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