बिजली कटौती की अफवाह फैलाने के आरोप में राजद्रोह का केस दर्ज

रायपुर
छत्तीसगढ़ में बिजली कटौती से जुड़ी अफवाह सोशल मीडिया पर फैलाने के आरोप में एक व्यक्ति को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके खिलाफ आईपीसी के तहत राजद्रोह की धारा 124 ए और सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार की धारा 505/1/2 के तहत कार्रवाई की गई। छत्तीसगढ़ देश का ऐसा पहला राज्य है, जहां ऐसी कार्रवाई की गई।
राजनांदगांव जिले के मुसरा डोंगरगढ़ के रहने वाले मांगेलाल अग्रवाल के खिलाफ यह कार्रवाई बिजली कंपनी की शिकायत पर की गई। वायरल वीडियो में मांगेलाल अग्रवाल कह रहे हैं, "एक इन्वर्टर कंपनी के साथ छत्तीसगढ़ सरकार की सेटिंग हो गई है। इसके लिए राज्य सरकार को पैसा दिया गया है। करार के मुताबिक घंटे- 2 घंटे में 10 से 15 मिनट के लिए लाईट कटौती होती रहेगी, तो इन्वर्टर बिक्री बढ़ेगी।" बिजली कंपनी का कहना है कि वे वीडियो में विद्वेष फैलाने वाले वाली बात कर रहे थे।" वीडियो जब्त कर लिया गया है।