रिश्वतखोरी ने पहुँचाया जेल, रिश्वत मांगने वाले सीईओ को 4 साल का सश्रम कारावास
नरसिंहपुर
जनपद पंचायत के सीईओ को रिश्वत लेना भारी पड़ा है| कोर्ट ने रिश्वत लेते पकड़ाए जनपद पंचायत साईंखेड़ा के तत्कालीन सीईओ कृपाशंकर पाठक को चार साल सश्रम कावास की सजा सुनाई है, इसके साथ ही कोर्ट ने 10,000 रुपए के अर्थदण्ड से भी दण्डित किया है| पाठक को वर्ष 2013 में लोकायुक्त टीम ने रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा था।प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश एसके पांडेय की अदालत ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत गुरूवार को आरोपी को सजा सुनाई|
मामले की जानकारी देते हुए मीडिया सेल प्रभारी इन्द्रमणि गुप्ता ने बताया कमलेश दुबे निवासी टिमरावन ने 2 अगस्त 2013 को लोकायुक्त पुलिस से जनपद सीईओ कृपाशंकर पाठक द्वारा मनरेगा अंतर्गत कूप निर्माण एवं पेंशन भुगतान के संबंध में 10,000 रुपए की मांगने की लिखित शिकायत की थी। दुबे ने बताया था कि वह एक किश्त के ५,000 रुपये आरोपी को दे चुका है। लोकायुक्त पुलिस ने शिकायतकर्ता को रिश्वत राशि की मांग की वार्ता रिकार्ड करने हेतु टेप उपलब्ध कराया। लोकायुक्त पुलिस ने शिकायत के तथ्यों की पुष्टि और रिश्वत की मांग संबंधी बातचीत रिकार्ड कराई। रिश्वत की मांग संबंधी तथ्यों की पुष्टि होने पर 7 अगस्त 2013 को ट्रेप दल द्वारा आरोपी को गाडरवारा के होटल शांतिदूत में 4000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। आरोपी के हाथ धुलाये जाने पर हाथों और शर्ट की जेब का रंग गुलाबी हो गया। लोकायुक्त पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया था। न्यायालय ने प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषसिद्ध पाया। प्रकरण की पैरवी अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी प्रदीप कुमार भटेले द्वारा की गई।