विधानसभा निर्वाचन 2018 : मतदान पूर्व प्रचार-प्रसार बंद करने के निर्देश

अम्बिकापुर 
विधानसभा आम निर्वाचन 2018 के दौरान मतदान समाप्ति के लिए नियत समय से 48 घंटे पूर्व की अवधि के दौरान सभी राजनैतिक प्रचार-प्रसार पूर्णतः बंद रहेंगे। प्रचार-प्रसार बंद रहने की अवधि में राजनैतिक दलों के संगठन, प्रचारक जो अन्य विधानसभा क्षेत्र के हैं तथा वे इस विधानसभा के मतदाता नहीं हैं, उन्हें तत्काल निर्वाचन वाले विधानसभा क्षेत्र से चले जाने के निर्देश दिए हैं, ताकि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मतदान हो सके। 

आयोग ने प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन को निर्देशित किया है कि वे अन्य स्थानों के राजनैतिक संगठनों का प्रस्थान सुनिश्चित कराएं।  इसके लिए कल्याण मण्डल, सामुदायिक भवनों की जांच कराने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही होटलों एवं रेस्ट हाऊस के रजिस्टरों का सत्यापन कराएं। सीमा क्षेत्रों पर चेकपोस्ट स्थापित कर वाहनों की जांच करवाने निर्देशित किया गया है। लोगों कर पहचान कि लिए मतदाता सूची से सत्यापन कराने कहा गया है। निर्वाचित विधायक एवं सांसद अपने विधानसभा एवं संसदीय क्षेत्रों में रह सकते हें। यद्यपि वे उस विधानसभा एवं संसदीय क्षेत्र के मतदाता नहीं है। लेकिन वे राजनैतिक प्रचार में भाग नहीं ले सकते।