वेब सीरीज 'तांडव को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं

मुंबई
वेब सीरीज 'तांडव' के कलाकारों और मेकर्स को बुधवार को मिल पाई है। सुप्रीम कोर्ट ने 'तांडव' ऐक्टर जीशान अयूब समेत मेकर्स की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा है कि इस राहत के लिए हाईकोर्ट का रुख करें। सैफ अली खान के मुख्य किरदार वाली वेब सीरीज 'तांडव' पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। विभिन्न राज्यों में इस वेब सीरीज के खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने और जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करने के लिए एफआईआर दर्ज हुई हैं।
वेब सीरीज 'तांडव' के मेकर्स और अभिनेता जीशान अयूब की याचिका पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म के कलाकारों को एफआईआर से राहत देने या अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि संविधान में दी गई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता असीमित नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट में 'तांडव' के मेकर्स और ऐक्टर्स की तरफ से याचिका दाखिल की गई थी जिसमें उनके खिलाफ दर्ज मामलों में राहत देने और अंतरिम जमानत की मांग की गई थी। इस मामले पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अशोक भूषण की बेंच ने कोई भी राहत देने से इनकार कर दिया और याचिकाकर्ताओं को हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करने का निर्देश दिया है।