सेल्स में कमी के बाद अब पतंजलि को टैक्स डिपार्टमेंट से लगा झटका
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नई दिल्ली
योग गुरु बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद को रेवेन्यू ग्रोथ में गिरावट के बाद अब एक और झटका लगा है। 5 साल पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पतंजलि आयुर्वेद के असेसमेंट इयर 2010-2011 के स्पेशल ऑडिट का आदेश दिया था। उस वक्त पतंजलि को आयकर विभाग के आदेश से अंतरिम राहत मिल गई थी, लेकिन अब दिल्ली हाई कोर्ट ने डिपार्टमेंट को स्पेशल ऑडिट का आदेश दे दिया है।
यही नहीं उच्च न्यायालय ने पतंजलि को आदेश दिया है कि वह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ ऑडिट में सहयोग करे। लीगल न्यूज वेबसाइट LiveLaw.in ने यह रिपोर्ट दी है। स्पेशल ऑडिट किए जाने के खिलाफ पतंजलि का यह तर्क था कि असेसमेंट ऑफिसर स्पेशल ऑडिटर के जरिए कंपनी की स्क्रूटनी करना चाहते हैं।
हालांकि कोर्ट ने पतंजलि के इस तर्क को खारिज कर दिया। अदालत ने अपने जजमेंट में कहा, 'कोर्ट की यह राय है कि असेसमेंट ऑफिसर ने अकाउंट्स के जरूरी पक्षों और संबंधित कंपनी के रिटर्न्स का अध्ययन किया था। इन्हें देखे जाने की जरूरत है, इसके लिए ही स्पेशल ऑडिट का आदेश दिया गया था। इसमें कुछ भी गलत नहीं है।'