स्विगी, जोमैटो, ग्रोफर्स, बिगबास्केट जैसी ऑनलाइन फूड कंपनियों पर FSSAI का कड़ा पहरा

नई दिल्ली
फूड सेफ्टी ऐंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) ने संशोधित दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिनका असर ग्रोफर्स और बिगबास्केट जैसे ऑनलाइन ग्रॉसरी स्टोर के साथ स्विगी और जोमैटो जैसे फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स पर भी पड़ेगा। उसने बताया कि ग्राहकों के हित में वह ई-कॉमर्स फूड कंपनियों की निगरानी बढ़ा रहा है। FSSAI ने कहा कि फूड प्रॉडक्ट्स की सुरक्षा और डिलीवरी से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।
बाजार में जो भी फूड प्रॉडक्ट्स बिकते हैं, उनकी सप्लाइ चेन में कहीं भी पड़ताल हो सकती है। कंपनियों को अपने प्लेटफॉर्म्स पर फूड प्रॉडक्ट की सांकेतिक तस्वीर भी देनी होगी ताकि ग्राहक उसकी पहचान कर सकें। फूड सेफ्टी ऐंड स्टैंडर्ड्स (FSS) ऐक्ट में जिन अनिवार्य सूचनाओं का जिक्र किया गया है, उनकी जानकारी ग्राहकों को खरीदारी से पहले देनी होगी। साथ ही उन्हें सिर्फ ताजा फूड प्रॉडक्ट्स डिलीवर करने होंगे। FSSAI के सीईओ पवन अग्रवाल ने कहा, 'आजकल बड़ी संख्या में ग्राहक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। संशोधित दिशानिर्देश जारी करने का मकसद ग्राहकों को डिलीवर किए जा रहे फूड प्रॉडक्ट्स की चौकसी बढ़ाना है।' अग्रवाल ने बताया कि इनसे ई-कॉमर्स फूड बिजनस सेक्टर पर भरोसा और विश्वसनीयता भी बढ़ेगी।
इस पर ऑनलाइन ग्रॉसरी स्टार्टअप ग्रोफर्स के सीईओ अलबिंदर ढींढसा ने बताया, 'हम सभी कानूनी शर्तों का पालन कर रहे हैं। हमारे मर्चेंट पार्टनर्स भी इनका पालन करें, हम यह भी सुनिश्चित करते हैं।' ढींढसा ने बताया कि कंपनी उन मर्चेंट्स के साथ काम नहीं करती, जो इन शर्तों पर अमल नहीं करते। उन्होंने कहा कि इसे लागू करवाना रेग्युलेटर यानी FSSAI की जिम्मेदारी है।
नियम के मुताबिक, फूड डिलीवर किए जाने से पहले उसकी शेल्फ लाइफ 30 पर्सेंट यानी एक्सपायरी से 45 दिन पहले होनी चाहिए। डिलीवरी सर्विस कंपनी जोमैटो ने बताया कि फूड सेफ्टी उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कंपनी की प्रवक्ता ने बताया, 'हम FSSAI के हर उस कदम का स्वागत करते हैं, जिससे ग्राहकों के लिए रेस्ट्रॉन्ट इंडस्ट्री को और सुरक्षित बनाया जा सके। हम लोगों को फूड डिलीवर करते हैं। इसलिए फूड की सुरक्षा के लिए हम सख्त उपाय कर रहे हैं।' उन्होंने बताया कि जोमैटो ने इसी वजह से पिछले कुछ महीनों में ऐसे हजारों रेस्ट्रॉन्ट्स को प्लेटफॉर्म से हटाया है। प्रवक्ता ने कहा, 'हम FSS ऐक्ट का पहले से पालन कर रहे हैं। हम इंडस्ट्री में सुधार के लिए रेग्युलेटर के साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं।' इस खबर पर बिगबास्केट, स्विगी और ऊबर ईट्स की प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई।
FSSAI की इन दिशानिर्देशों के मुताबिक, कुशल पेशेवरों को ही फूड की डिलीवरी करनी चाहिए। यह देखने का काम फूड बिजनस ऑपरेटरों का है। दिशानिर्देशों में कहा गया है कि डिलीवरी के वक्त खाद्य सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए। दरअसल, क्रिसिल की एक हालिया रिपोर्ट में बताया गया था कि ऑनलाइन फूड और ग्रॉसरी सेगमेंट की ग्रोथ ऑनलाइन रिटेल में सबसे तेज रहने वाली है। इस सेगमेंट की आमदनी अगले तीन साल में बढ़कर 10 हजार करोड़ रुपये हो जाएगी।