16 गिट्टी खदानों के लाइसेंस निरस्त
छिंदवाड़ा
जिले की 16 गिट्टी खदानों के लाइसेंस कलेक्टर ने निरस्त कर दिए। इन पर भण्डारण अनुज्ञप्ति की शर्तों की अवहेलना करने का आरोप है। इसको लेकर पहले कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। संतोषजनक जवाब न दिए जाने पर यह आदेश जारी किए गए।
खनिज विभाग के अनुसार खनिज टीम द्वारा अलग-अलग दिवसों में जिले के विभिन्न तहसीलों में स्थित मिट्टी खनिज उत्खनन पट्टा क्षेत्रों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में पट्टा शतों के उल्लंघन एवं भंग पाए जाने पर कलेक्टर द्वारा मप्र गौण खनिज नियम 1906 के नियम 30 उत्खनिपट्टा की शर्त के अधीन कारण बताओं सूचना पत्र संबंधित पट्टेदार को दिया गया था।
इन उत्खनन के पट्टे निरस्त
1.पूजा पति राजेश साहू निवासी बांका हर्रई जोगीवाड़ा, हर्रई
2.मेसर्स सिंग कन्स्ट्रक्शन पार्टनर लालसाहब राठौर निवासी गोटेगंाव सारंगबिहरी
3.निशात अजुम पिता पति युनुस खान निवासी सारंगबिहरी, सारंगबिहरी
4. कीर्ति ठाकुर पति जितेन्द्र सिंह ठाकुर निवासी आमाबोह, आमाबोह
5.आशीष पिता अशोक चौधरी निवासी गुरैया रोड, बडग़ोना जोशी
6.इंदुबाई पति अशोक कराड़े निवासी लिंगा, डूंडासिवनी
7.दिनेश पिता देवराम खुरपुसे निवासी गोनी, लोहारबतरी
8.अश्विन पिता चिमनलाल अग्रवाल निवासी नरसिंहपुर रोड,सहजपुरी
9.सुनील पिता शकील सिंह रघुवंशी निवासी चांद, सोनाखार
10.चन्द्रशेखर पिता सीताराम साहू निवासी छिंदवाड़ा, रामगढ़ी
11.प्रफुल्ला पति सत्येन त्रिवेदी निवासी पिपला, सायखेड़ा
12.भगवतसिंह पिता काशीराम चौहान निवासी कोहिया,भजिया
13.राजेश पिता छोटेलाल वर्मा निवासी भमोड़ी, सजकुही
14. अशोक पिता लच्छूजी कराड़े निवासी लिंगा, लोनिया
15.प्रदीप पिता बादामी यादव निवासी करबडोल, जमुनियाभूरा
16.दामोदर पिता गणेश लाल चौरसिया निवासी खमरा, डोंगरगांवखुर्द
पांच खनिज स्टॉक लाइसेंस भी निरस्त
खनिज नियम के अधीन भण्डारण अनुज्ञप्तियों के उल्लंघन पर कलेक्टर ने पांच स्टॉक लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया। इससे पहले कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार अमलगमेटेड कोक्स एण्ड फ्यूल्स कोयला नन्दौरा, मेसर्स एमएफआर मिनरल्स डोलोमाइट बिछुआबग्गु सौंसर, शशिकांत एण्ड कम्पनी कोयला खमारपानी,मेसर्स मुरलीधर मिनरल्स डोलोमाइट मालेगांव और बालाजी मिनरल्स मैगनीज ग्वारीबडोना सौंसर के लाइसेंस निरस्त किए गए। इनकी विभागीय जांच लगातार जारी रहेगी।