2007 के हैदराबाद ब्लास्ट केस में फैसला आज, 42 की गई थी जान
हैदराबाद
25 अगस्त 2007 को हैदराबाद में हुए बम धमाकों के मामले में आज राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की स्पेशल कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी. इन बम धमाकों में 42 लोगों की मौत हो गई थी और 50 से ज्यादा जख्मी हुए थे.
इन दो बम धमाकों में पहला खाने-पीने के लिए मशहूर कोटी इलाके के गोकुल चाट भंडार में हुआ था. वहीं, दूसरा शहर के व्यस्तम टूरिस्ट स्पॉट लुम्बिनी पार्क में था. धमाकों के बाद पुलिस ने दो अलग जगहों से दो जिंदा IED भी बरामद किए थे.
11 साल बाद इस केस में कोर्ट आखिरी बहस के आधार पर अपना फैसला सुनाएगी. इसके लिए चेरापल्ली सेंट्रल जेल में इसके लिए खास इंतजाम किए गए हैं, जहां इस मामले की ट्रायल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चल रही थी.
तेलंगाना काउंटर इंटेलीजेंस सेल ने जांच के दौरान मामले में 7 लोगों को आतंक फैलाने के लिए आरोपी बनाया था और तीन अलग-अलग चार्जशीट दायर की थी.
सेल ने जांच के दौरान पाया कि आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन के फाउंडर रियाज भटकल और इकबाल भटकल इन धमाकों के मास्टरमांइड थे. साथ ही अनिक शफीक सईद, मोहम्मद अकबर इस्माइल चौधरी, फारुख शर्फूद्दीन, मोहम्मद सादिक शेख और आमिर रसूल खान इसमें शामिल थे.
रियाज भटकल, इकबाल भटकल, फारुख शर्फूद्दीन और आमिर रसूल अब भी फरार हैं. अनिक शफीक, मोहम्मद अकबर इस्माइल और मोहम्मद सादिक की गिरफ्तारी की जा चुकी है. आरोपियों की गिरफ्तारी धारा आईपीसी की धारा 302 और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत की गई है.
आपको बता दें कि लुंबिनी पार्क में एक शख्स अपने साथ बैग में IED लेकर पहुंचा था. चश्मदीदों के मुताबिक, बम फटने के बाद आसपास लाशों के ढेर लग गया. मरनेवालों में से ज्यादातर छात्र थे, जो कि महाराष्ट्र के रहने वाले थे. लुंबिनी पार्क में बम धमाका शाम 7 बजकर 30 मिनट पर हुआ था, इस मामले में पहली गिरफ्तारी जनवरी 2009 को हुई.