2012 अपहरण-रेप केस में पीड़ित परिवार को ₹90 लाख का मुआवजा देने का आदेश
चंडीगढ़
फरीदकोट से साल 2012 में एक नाबालिग बच्ची के अपहरण और रेप के मामले में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने पीड़ित परिवार को अब तक का सबसे अधिक मुआवजा दिए जाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने दोषी निशान सिंह और उसकी मां नवजोत कौर को पीड़िता और उसके परिवार को 90 लाख रुपये मुआवजा मंगलवार को देने का आदेश दिया। माना जा रहा है कि अभी तक किसी भी रेप केस में दिया जाने वाला यह सबसे अधिक मुआवजा है।
निशान और उसकी मां के अलावा आठ और लोगों को मामले में 2013 में सत्र न्यायायलय ने दोषी करार दिया था। जस्टिस एबी चौधरी और जस्टिस इंदरजीत सिंह की डिविजन बेंच ने पीड़िता के परिवार की मुआवजा की मांग करने वाली याचिका पर आदेश दिया था। बेंच ने फरीदकोट जिला कलेक्टर को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि निशान और उसकी मां की संपत्ति जब्त की जाए और 10 हफ्तों के अंदर मुआवजा चुकाया जाए।
पूरी तरह तबाह हो गई पीड़िता
कोर्ट ने कहा है कि 90 लाख रुपये में से 50 लाख पीड़िता को और 20-20 लाख रुपये उसके माता-पिता को दिए जाएंगे। बेंच ने आदेश देते हुए कहा, 'हम यह देखकर सकते में हैं कि कैसे पीड़िता का दो बेटियों वाला एक मिडिल क्लास परिवार अमीर शहरी और ग्रामीण जमींदार निशान सिंह और उसकी मां के उपद्रवी और क्रूर व्यवहार की वजह से बिखर गया। गर्भ को गिराने की जरूरत हो गई और यह बात फरीदकोट शहर और पिता के समुदाय में सभी को पता चल गई। इसलिए, बार-बार हैवानियत भरे काम से पीड़िता पूरी तरह से तबाह हो गई।'