वैध पंजीकरण के बिना वाहन चलाने पर रद्द होगा बीमा का दावा: सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि अगर किसी वाहन का वैध पंजीकरण नहीं है तो इसके लिए बीमा के दावे को खारिज किया जा सकता है। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने कार चोरी के एक मामले में बीमा के दावे को रद्द कर दिया। इस कार का अस्थायी पंजीकरण था।
न्यायाधीश यूयू ललित ने कहा कि पॉलिसी के नियमों और शर्तों का मौलिक उल्लंघन होने पर बीमा राशि का दावा खारिज कर दिया जाएगा। मामले की सुनवाई कर रही पीठ में न्यायाधीश एस रवींद्र और बेला एम त्रिवेदी भी शामिल थे। पीठ ने कहा कि अहम बात यह है कि इस कानून के बारे में न्यायालय की राय यह है कि अगर ऐसी कोई घटना होती है जिसे लेकर बीमा का दावा किया जा सकता है तो यह दावा करने पर बीमा के अनुबंध में निहित शर्तों का कोई मौलिक उल्लंघन नहीं होना चाहिए।
अदालत यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेशन कॉरोपोरेशन की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। यह याचिका राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के एक आदेश के खिलाफ दाखिल की गई थी। इसमें आयोग ने बीकानेर में राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, सर्किट बेंच के आदेश को चुनौती देने वाली कंपनी की पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी थी। मामले के अनुसार, सुशील कुमार गोदारा ने पंजाब में अपनी बोलेरो के लिए बीमाकर्ता से एक बीमा पॉलिसी ली थी, हालांकि वह राजस्थान के श्री गंगानगर का निवासी था।