केजरीवाल को नहीं मिली राहत, HC में तिहाड़ जेल अधीक्षक ने किया विरोध, जानें क्या है मामला

केजरीवाल को नहीं मिली राहत, HC में तिहाड़ जेल अधीक्षक ने किया विरोध, जानें क्या है मामला

नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने जेल में अपने वकीलों से अतिरिक्त मुलाकात की बात कही थी। तिहाड़ जेल अधीक्षक ने हाईकोर्ट में केजरीवाल की याचिका का विरोध किया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी (आप) सुप्रीमो आरविंद केजरीवाल को विशेष अनुमति नहीं दी जा सकती। जेल में लगभग 20,000 कैदी (विचाराधीन कैदियों और दोषियों सहित) हैं। दिल्ली जेल नियम, 2018 का नियम 585 सभी के लिए समान है। मामले में केजरीवाल को राहत मिलती नहीं दिख रही है।

सभी कैदियों और याचिकाकर्ता को विशेष उपचार नहीं दिया जा सकता 

जेल नियम के मुताबिक सभी कैदियों और याचिकाकर्ता को विशेष उपचार नहीं दिया जा सकता है। इसके अलावा किसी भी कैदी को विशेष उपचार प्रदान करना एक गलत मिसाल कायम करेगा और दिल्ली जेल नियम, 2018 का उल्लंघन होगा। ये बातें सेंट्रल जेल नंबर 2 अधीक्षक तिहाड़ द्वारा दायर जवाब में कही गई हैं।

वकीलों के साथ 2 अतिरिक्त बैठकें करने की मांग

अरविंद केजरीवाल ने लंबित मुकदमों के संबंध में चर्चा करने करने के लिए और रणनीति बनाने के लिए अपने वकीलों के साथ 2 अतिरिक्त बैठकें करने के लिए अनुमति मांगी है। दिल्ली हाई कोर्ट 18 जुलाई को मामले की सुनवाई करेगा।

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