मनोहरथाना विधान सभा क्षेत्र की 18 पात्र गौशालाओं को गत वर्ष दिया 12.59 करोड़ रूपये का अनुदान: मंत्री जोराराम कुमावत

जयपुर। गोपालन मंत्री श्री जोराराम कुमावत ने गुरुवार को विधानसभा में कहा कि प्रदेश में लगभग 4140 गौशालाएं संचालित हैं। इनमें से पात्र 3043 गौशालाओं को राज्य सरकार द्वारा अनुदान दिया गया है। उन्होंने कहा कि मनोहरथाना विधान सभा क्षेत्र की 18 पात्र गौशालाओं को जनवरी, 2023 से दिसम्बर, 2024 तक 12.59 करोड़ रूपये की राशि का अनुदान दिया गया है।
श्री कुमावत ने बताया कि मनोहरथाना विधान सभा क्षेत्र की 6 गौशालाओं को पात्रता की शर्तें पूरी नहीं करने के कारण अनुदान नहीं दिया गया है। इनमें से 2 गौशालाएं केवल नाम के लिए संचालित थी। इनमें कोई गौवंश नहीं पाए गए। अन्य 4 गौशालाओं को नियमानुसार वर्ष में दो बार भौतिक सत्यापन नहीं करवाने के कारण अनुदान नहीं दिया गया है।
गोपालन मंत्री मंगलवार को प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस सम्बन्ध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि गौशालाओं को अनुदान प्राप्त करने के लिए विभागीय प्रकिया के अनुसार छह माह में पोर्टल पर आवेदन करना होता है। जिसके उपरांत विभागीय अधिकारियों द्वारा गौशाला निरीक्षण कर भौतिक सत्यापन किया जाता है। सत्यापन में गौशाला में 100 से अधिक गोवंश पाए जाने की स्थिति में ही विभाग द्वारा गौशाला को अनुदान की प्रक्रिया में जोड़ा जाता है। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा तीन बार गौशाला का भौतिक सत्यापन कर उन्हें अनुदान प्रदान किया जाता है।
श्री कुमावत ने जानकारी दी कि प्रदेश की कई गौशालाएं चारागाह एवं सिवायचक भूमि पर स्थित है। सिवायचक भूमि पर स्थित गौशालाओं के लिए जिला कलेक्टर द्वारा भूमि आवंटन किए जाने का प्रावधान है, लेकिन चारागाह भूमि पर स्थित गौशालाओं के सम्बन्ध में न्यायिक आदेशों के कारण भूमि आवंटित नहीं की जा सकती हैं। उन्होंने कहा कि चारागाह भूमि पर स्थित गौशालाओं को सिवायचक भूमि पर स्थानांतरित करने का प्रस्ताव प्राप्त होने पर राज्य सरकार द्वारा भूमि आवंटन की प्रकिया की जाएगी।
इससे पहले विधायक श्री गोविन्द प्रसाद के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में गोपालन मंत्री ने कहा कि विधान सभा क्षेत्र मनोहरथाना की किसी भी ग्राम पंचायत मुख्यालय पर जन सहभागिता योजनान्तर्गत ग्राम पंचायत गौशाला/पशु आश्रय स्थल गौशाला की स्थापना नहीं हुई है। वर्तमान में मनोहरथाना विधान सभा क्षेत्र की 18 पात्र गौशालाओं को जनवरी, 2023 से दिसम्बर, 2024 तक दी गई अनुदान राशि का गौशालावार संख्यात्मक विवरण उन्होंने सदन के पटल पर रखा।
श्री कुमावत ने जानकरी दी कि प्रदेश में गौसंवर्धन एवं संरक्षण हेतु वर्तमान में विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही है। जिनमें राजस्थान गौ-संरक्षण एवं संवर्धन निधि नियम 2016 संशोधित नियम 2021 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार पात्र गौशालाओं में संधारित गौवंश को भरण-पोषण हेतु सहायता राशि,पंचायत समिति स्तरीय नंदीशाला योजना जनसहभागिता योजना, ग्राम पंचायत गौशाला/पशु आश्रय स्थल जनसहभागिता योजना,गौशाला विकास जनसहभागिता योजना एवं गौकाष्ठ मशीन योजना सम्मिलित है। उन्होंने बताया कि इन योजनाओं में पात्र पंजीकृत गौशालाओं को गौसंरक्षण एवं संवर्धन हेतु गौशालाओं में संधारित गौवंश को चारे-पानी एवं पशु आहार हेतु अनुदान तथा आधारभूत परिसम्पतियों के निर्माण हेतु सहायता राशि दिये जाने का प्रावधान है।