पंचायत समिति देवगढ़ में पुस्तक क्रय प्रक्रिया में कोई अनियमितता नहीं की गई: पंचायती राज मंत्री

पंचायत समिति देवगढ़ में पुस्तक क्रय प्रक्रिया में कोई अनियमितता नहीं की गई: पंचायती राज मंत्री

जयपुर। पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि नन्हे बच्चों को मोबाईल के दुष्प्रभावों से दूर करने, पुस्तकों के प्रति अभिरूचि विकसित करने तथा उनके ज्ञान व मनोरंजन के लिए पंचायत समिति देवगढ़ के राजकीय विद्यालयों में चित्रात्मक पुस्तकें क्रय की गई। यह पुस्तकें पंचायत समिति की निजी आय 4 लाख 99 हजार 590 रूपये से 16 अगस्त 2024 को नियमानुसार क्रय की गई। इस प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं की गई है।

पंचायती राज मंत्री शुक्रवार को प्रश्नकाल में इस संबंध में सदस्य द्वारा पूछे गये पूरक प्रश्न का जवाब दे रहे थे। इससे पहले विधायक हरिसिंह रावत के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में उन्होंने बताया कि पंचायत समिति देवगढ़ के कार्यालय पत्रांक 680 दिनांक 14.08.2024 के आधार पर राजस्थान लोकउपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2013 के नियम 32 के साथ पठित राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम संख्या 21) की धारा 6 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पुस्तकें क्रय की गई।

दिलावर ने बताया कि प्रशासन एवं स्थापना स्थायी समिति की 24 जून 2024 की बैठक के प्रस्ताव संख्या 5, वित्त एवं कराधान स्थायी समिति की 20 सितम्बर की बैठक के प्रस्ताव संख्या 101 तथा पंचायत समिति की साधारण सभा की 3 सितम्बर को आयोजित बैठक के प्रस्ताव संख्या 1 पर अनुमोदन प्राप्त किया गया है। उन्होंने अवगत कराया कि राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ 951 निजी आय/सामान्य/2003-04/1370 दिनांक 26.06.2003 में पंचायती राज संस्थाओं की निजी आय के उपयोग संबंधी शाक्तियां उल्लेखित हैं। इन शक्तियों के प्रत्यायोजन से संबंधित जारी आदेशों के भाग-2 के तहत पंचायत समिति अपनी निजी आय का उपयोग करने हेतु शाक्तियों का प्रत्यायोजन के बिन्दु संख्या-10(स) पुस्तकालय हेतु पुस्तके और अध्यापकों हेतु पाठ्य पुस्तकें व सहायक पुस्तकें उपलब्ध करवाने का प्रावधान है। इसी क्रम में पंचायत समिति की साधरण सभा अथवा धारा-56 के तहत गठित वित्त एवं कराधान समिति को 5 हजार रुपये प्रति वर्ष प्रति विद्यालय व्यय करने की शक्ति प्रदान की गई है।

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