PHQ का फरमान : रिटायर्ड और जिनके तबादले हो गए उनको करना होगा मकान खाली

PHQ का फरमान : रिटायर्ड और जिनके तबादले हो गए उनको करना होगा मकान खाली

भोपाल
पुलिस में रहकर प्रदेश की लंबे अरसे तक सेवा करने वाले अफसरों और कर्मचारियों को कोरोना संक्रमण के बीच ही मकान छोड़ना होगा। पुलिस मुख्यालय अपने ऐसे सेवानिवृत्त अफसरों और कर्मचारियों ने मकान खाली करवाने को लेकर सख्त हो गया है,जिनकी रिटायरमेंट के बाद 15 मार्च तक शासकीय मकान में रहने की पात्रता थी।

अब ऐसे पुलिस अफसर और कर्मचारियों को तत्काल मकान खाली करना होगा। पुलिस की सेवा से पृथक किए गए व्यक्ति और जिन पुलिसकर्मियों के तबादले हो गए हैं और वे नियम समय सीमा के बाद भी सरकारी मकान में जमे हुए हैं तो अब उन पर पुलिस मुख्यालय सख्त होने जा रहा है। पुलिस मुख्यालय ने इस संबंध में प्रदेश पुलिस की सभी इकाईयों के प्रमुखों को आदेश जारी किए हैं।

इस संबंध में पुलिस मुख्यालय ने स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए हैं। इस आदेश के मुताबिक मकान में रहने की अनुमति अवधि समाप्त होने के बाद भी संबंधित अधिकारी या कर्मचारी इकाई के आवासों में अनाधिकृत रूप से रह रहे हैं उनके आवास तत्काल खाली करवाए जाएं। जिन्होंने अनाधिकृत कब्जे कर रखे हैं ऐसे आवासों की सूची और वर्तमान अनाधिकृत कब्जाधारियों की जानकारी भी पुलिस मुख्यालय ने संबंधित ईकाईयों से तलब की है।

वहीं सेवारत अधिकारी एवं कर्मचारी जिनके तबादले हो गए हैं उन्होंने नोटिस के बाद भी मकान नहीं छोड़ा है तो उन पर अनुशासानात्मक विभागीय कार्यवाही किए जाने के भी आदेश दिए गए हैं।

यह भी निर्देश दिए कि यदि सेवानिवृत्त होने के बाद भी आवास रिक्त नहीं किया गया है और उनकी ग्रेच्यूटी जारी कर दी है तो उसका विवरण भेजे। इस आदेश से यह संकेत दिया गया है कि जब तक सेवानिवृत्त अफसर या कर्मचारी सरकारी आवास नहीं छोड़े तब तक उसकी गे्रच्यूटी जारी नहीं की जाए।