rajesh dwivedi
सतना। आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में भाजाप नेता के खिलाफ कोलगवां थाने में अपराध दर्ज हुआ है। पूर्व क्षेत्र विद्युत कंपनी के सहायक अभियंता की रिपोर्ट पर बीजेपी नेता के खिलाफ एफआईआर कायम हुई। मिली जानकारी के मुताबिक सांसद प्रतिनिधि धर्मेन्द्र सिंह बराज द्वारा विद्युत पोल में अपना प्रचार-पोस्टर लगा रखा था, जबकि चुनाव के समय इसे अपराध माना जाता है, फिर भी सांसद प्रतिनिधि ने इसे नहीं निकाला। लिहाजा कोलगवां थाने में अपराध क्रमांक-1081/18 सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 धारा 3 के तहत रविवार को मुकदमा दर्ज कराया गया।
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बैंक कालोनी में लगा था पोस्टर
भाजपा नेता धर्मेन्द्र सिंह बराज के विरुद्ध कोलगवां थाने में मध्यप्रदेश संपत्ति विरूपण अधिनियम की धारा के तहत अपराध दर्ज हुआ है। इसकी वजह ये है कि बैंक कालोनी क्षेत्र में लगे बिजली के खंभे पर बीजेपी नेता ने भारतीय जनता पार्टी विधानसभा सतना मिशन 2018 धर्मेन्द्र सिंह बराज सांसद प्रतिनिधि सतना के नाम पर पोस्टर लगाया था जो प्रचार के संबंध में है और आचार संहिता का उल्लंघन है। इसकी सूचना नगर निगम के अतिक्रमण अधिकारी द्वारा भी विद्युत कंपनी के सहायक अभियंता सिद्धांत श्रीवास्तव को दी गई थी, जबकि शिकायत पर यह कायमी की गई है।
वर्जन
आचार संहिता लगने के बाद लगातार संपत्ति विरूपण की कार्रवाई जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर की जा रही है। बैंक कालोनी के विद्युत पोल में पोस्टर लगे होने की सूचना मिली थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए भाजपा नेता के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई है।
सिद्धांत श्रीवास्तव
सहायक अभियंता
सांसद, डॉयरेक्टर सहित तीन पर हो चुकी है कायमी
बता दें कि इससे पहले नानाजी देशमुख के जन्मदिन पर चित्रकूट में आयोजित शरदोत्सव कार्यक्रम सांसद गणेश सिंह, संस्कृति विभाग की डॉयरेक्टर श्रीमती वंदना पाण्डेय और सुनील मिश्रा के लिए गले की फांस बन गया था, तीनों के खिलाफ नायब तहसीलदार बीएस माझी की रिपोर्ट पर नयागांव थाना पुलिस ने अपराध क्रमांक 182/18 धारा 188 और 34 का प्रकरण पंजीबद्ध किया था। ज्ञात हो कि कांग्रेस पार्टी द्वारा इस मामले की शिकायत चुनाव आयोग में दर्ज कराई गई थी।
गौरतलब है कि चित्रकूट में दिवंगत राज्यसभा सांसद नाना जी देशमुख की जयंती पर आयोजित किये गए कार्यक्रम शरदोत्सव के मंच पर उपस्थिति होकर शुभारम्भ किया गया था इस अवसर पर सांसद गणेश सिंह ने दीप प्रज्ज्वलन किया था। समारोह में उनकी इस तरह की सहभागिता और दीप प्रज्ज्वलन को आचार संहिता उल्लंघन का दोषी माना गया। सांसद के साथ संस्कृति विभाग मप्र शासन की निदेशक को भी आयोजन के दौरान मोरल कोड आॅफ कंडक्ट का पालन कराने में उदासीनता बरतने और गंभीरता से ध्यान न देने का दोषी पाया गया।
यह था प्रकरण
चित्रकूट में मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति संचालनालय की उपसंचालक वंदना पांडेय द्वारा शरदोत्सव का आयोजन 24 से 26 अक्टूबर तक किये जाने का पत्र कलेक्टर एवं एसपी को भेजा था। आयोजन की तिथि के पहले ही आचार संहिता प्रभावी हो गई थी लिहाजा इसमें आयोजकों को तो एहतियात बरतना ही था जनप्रतिनिधियों को भी उसका पालन करना था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सांसद गणेश सिंह कार्यक्रम में शामिल तो हुए ही उन्होंने मंच पर जा कर दीप प्रज्ज्वलित किया। कांग्रेस ने इसे आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुए रिटर्निंग अफसर चित्रकूट ओमनारायण सिंह तथा जिला निर्वाचन अधिकारी से भी शिकायत दर्ज कराई थी।