महिला श्रमिकों को प्रसूति के बाद मिलेगी 10 हजार रूपए की मदद

रायपुर,  प्रदेश के ठेका श्रमिक, घरेलू महिला कामगार और हमाल महिला श्रमिकों सहित छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल द्वारा अधिसूचित सभी 53 प्रकार केे पंजीकृत महिला श्रमिकों को असंगठित कर्मकार प्रसूति सहायता योजना के तहत बच्चे के जन्म के बाद एकमुश्त दस हजार रूपये की सहायता दी जाएगी।
[caption id="attachment_88818" align="aligncenter" width="448"]bhavtarini bhavtarini[/caption] इस संबंध में श्रम विभाग द्वारा यहां मंत्रालय (महानदी भवन) से अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिसूचना के अनुसार प्रसूति सहायता अधिकतम दो बच्चों के लिए दी जाएगी। योजना के तहत मंडल में पंजीकृत ठेका श्रमिक, घरेलू महिला कामगार और हमाल महिला श्रमिकों को सहयता के लिये बच्चे के जन्म होने के बाद 90 के भीतर आवेदन देना होगा। आवेदन किसी भी च्वाईस सेंटर, कम्प्यूटर सेंटर अथवा संबंधित जिले के श्रम विभाग के कार्यालय में जाकर वेबसाईट में दिए निर्देशों के अनुरूप ऑनलाईन आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ जन्म प्रमाण पत्र और बैंक एकाउंट का विवरण देना होगा। विस्तृत जानकारी के लिए संबंधित जिले के जिला श्रम कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है।