कलेक्टर ने महिला अधिकारी पर दिया FIR दर्ज करने का निर्देश
जबलपुर
मध्य प्रदेश में जबलपुर की कलेक्टर छवि भारद्वाज ने एक महिला अधिकारी के खिलाफ दस रूपए के गबन मामले में एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं. कलेक्टर के इस आदेश के बाद कलेक्टर कार्यालय में पदस्थ अधिकारियों में हड़कंप मच गया है और चर्चा का विषय बना हुआ है कि मात्र दस रूपए के गबन के लिए किसी शासकीय अधिकारी पर FIR दर्ज हो सकती है.
दरअसल, मामला दो साल पुराना 30 नवंबर 2016 का है, जब इंजीनियरिंग छात्र संगठन द्वारा कलेक्ट्रेट के पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विभाग में पदस्थ सहायक संचालक जे. एस. विल्सन के खिलाफ छात्रवृत्ति घोटाले का मामला उजागर किया गया था, संगठन के प्रदेश अध्यक्ष और आरटीआई एक्टिविस्ट विशाल बागरी ने इस मामले को उठाया और लगातार आवेदन देकर छात्रवृत्ति घोटाले की जांच करने की मांग की लेकिन प्रशासन ने इस पर गंभीरता नहीं दिखाई.
तत्कालीन कलेक्टर एस. एन. रूपला ने मामले की जांच करवाई और सहायक संचालक जे. एस. विल्सन का ट्रांसफर करवा दिया लेकिन विल्सन स्टे लेकर अपने पद पर आसीन रहीं। करीब 6 माह बाद विशाल बागरी द्वारा पुनः एक आरटीआई लगाई गई, जिसका शुल्क 10 रूपए था लेकिन विल्सन ने न तो इसकी एमपीटीसी रसीद दी और न ही आवेदन पर जानकारी दी.
जिसके छह माह बाद विशाल ने एक आरटीआई लगाकर दस रूपए की राशि के संबंध में जानकारी मांगी, इस दौरान जे. एस. विल्सन का ट्रांसफर हो गया. इसके बाद पिछड़ा वर्ग एवं अल्संख्यक विभाग में पदस्थ सहायक संचालक आशीष दीक्षित ने पत्र का जवाब देते हुए बताया कि उक्त 10 रूपए की राशि का किसी भी रिकॉर्ड में उल्लेख नहीं है.
बहरहाल जब इस मामले की जानकारी कलेक्टर छवि भारद्वाज को दी गई तो उन्होंने तत्कालीन सहायक संचालक जे. एस. विल्सन द्वारा 10 रूपए की राशि के गबन के मामले में एसपी को पत्र लिखकर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए.