चुनाव के दौरान अवैध शराब के साथ पकड़े गए आरोपियों की जमानत याचिका खारिज

चुनाव के दौरान अवैध शराब के साथ पकड़े गए आरोपियों की जमानत याचिका खारिज

रायपुर 
छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से पहले दो लोगों के पास से 129 लीटर शराब जब्त करने के बाद पुलिस ने दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया था. इसके बाद दोनों आरोपियों ने बिलासपुर हाई कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की थी. सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोनों कि जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. बिलासपुर विधानसभा चुनाव के लिए 20 नवंबर को मतदान से दो दिन पहले सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में एक वाहन से 129 लीटर विदेशी शराब जब्त की गई थी.

प्रकरण के मुताबिक पुलिस ने वाहन से दो लोगों को गिरफ्तार किया था. उनके खिलाफ एक्साइज एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है. दोनों ने हाई कोर्ट में जमानत अर्जी प्रस्तुत की थी, जिसे खारिज कर दी गई है. 20 नवंबर को मतदान से पहले शराब बांटने की शिकायत पर पुलिस ने कड़ी जांच शुरू की थी. इसी दौरान सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में एक चारपहिया वाहन की तलाशी ली गई, तो 129 लीटर विदेशी शराब जब्त की गई थी.

पुलिस ने वाहन से सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के ही जूनी लाइन में रहने वाले परेश गुप्ता और रोहित गुप्ता को गिरफ्तार किया था. दोनों के खिलाफ एक्साइज एक्ट की धारा 34(2) और 59(ए) के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है. दोनों ने हाई कोर्ट में जमानत अर्जी लगाई थी. मामले के तथ्यों और जब्त की गई शराब की मात्रा के आधार पर जस्टिस शरद कुमार गुप्ता की बेंच ने दोनों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है.