व्यापमं मामले में दिग्विजय, कमलनाथ और सिंधिया के खिलाफ खात्मा रिपोर्ट पेश

व्यापमं मामले में दिग्विजय, कमलनाथ और सिंधिया के खिलाफ खात्मा रिपोर्ट पेश

भोपाल
मुख्यमंत्री कमलनाथ, पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, पूर्व मुख्खयमंत्री दिग्विजय सिंह और व्हिसल ब्लोअर प्रशांत पाण्डेय के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर मामले में श्यामला हिल्स पुलिस ने विशेष न्यायाधीश सुरेश सिंह की कोर्ट में शुक्रवार को खात्मा रिपोर्ट पेश की है । 27 सिंतबर 2018 को विशेष न्यायाधीश सुरेश सिंह ने परिवादी संतोष शर्मा की ओर से दायर किए गए परिवाद पत्र पर सुनवाई करते हुए श्यामला हिल्स पुलिस थाना को मामला दर्ज कर जांच प्रतिवेदन अदालत में पेश करने के आदेश दिये थे। दिग्विजय सिंह द्वारा जिला अदालत में व्यापमं मामले को लेकर झूठे एवं मनगढ़ंत आरोप लगाने और अदालत में गलत तथ्यों के आधार पर परिवाद पेश किए जाने के आरोप लगाते हुए दिग्विजय सिंह , ज्योतिरादित्य सिंधिया , कमलनाथ और प्रशांत पाण्डेय के खिलाफ भाजपा विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक संतोष शर्मा की ओर से परिवाद पत्र पेश किया गया था । परिवाद में मांग की गई थी कि कांग्रेसी नेताओं के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जाए। परिवाद में उल्लेखित किया गया था कि दिग्विजय सिंह की ओर से अदालत में अपने बयान में व्यापमं द्वारा दर्ज किए गए मामले में जांच एजेसिंयों पर जो सवाल उठाए गए हैं वह राजनीति से प्रेरित हैं। दिग्विजय सिंह जिन दस्तावेजों, पेन ड्राइव व हार्ड डिस्क की रिपोर्ट को गलत और फर्जी बता रहे है उनके इस आरोपों को सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व में ही नकार दिया है और एसटीएफ की समस्त जांच रिपोर्ट को सही ठहराया है।

शुक्रवार को अदालत में थाना प्रभारी थाना श्यामला हिल्स की ओर से खात्मा प्रतिवेदन पेश कर बताया कि थाना श्यामला हिल्स के अपराध क्रमांक 176 / 18 धारा 465 , 468 , 469 , 471 , 472 , 474 , 120 ( बी ) भारतीय दंड विधान में अनुसंधान के पश्चात रिपोर्ट प्रस्तुत की जा रही है। अदालत के आदेश दिनांक 26 सिंतबर 2018 के अनुसार लेख है कि थाना श्यामला हिल्स में दर्ज अपराध क्रमांक 176 / 18 दिनांक 27 सितंबर 2018 में आवेदक संतोष शर्मा द्वारा दिग्विजय सिंह व प्रशांत पाण्डेय के विरूद्ध अपराध दर्ज करने हेतु एक आवेदन पत्र थाना श्यामल हिल्स पर 22 सिंतबर 2018 को दिया गया था। थाना श्यामला हिल्स ने परिवादी संतोष शर्मा के शिकायत आवेदन पत्र दिनांक 10 सितंबर 2018 एवं परिवाद पत्र के संबंध में स्टेटस रिपोर्ट इस आशय से मांगी गई की परिवादी के शिकायत आवेदन पत्र दिनांक 10 सिंतबर 2018 के संबंध में थाने पर अपराध ( प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने या पूर्व से अपराध दर्ज होने की जानकारी 26 सितंबर 18 तक मांगी गई । न्यायाधीश सुरेश सिंह के आदेश के चलते थाना श्यामला हिल्स में अपराध क्रमांक 176 / 18 धारा 465 , 468 , 469 , 471 , 472 , 474 , 120 ( बी ) भारतीय दंड विधान में दिग्विजय सिंह , प्रशांत पाण्डेय , कमलनाथ व ज्योतिरादित्य सिंधिया के विरूद्ध पंजीबद्ध किया था। प्रकरण में विवेचना के दौरान फ रियादी संतोष शर्मा पिता स्व . एस एन शर्मा उम्र 48 साल नि छात्रसाल नगर फैस 02 जे के रोड भोपाल के बयान दर्ज किये गये। संतोष शर्मा थाना श्यामला हिल्स पर उपस्थित हुए और पूछताछ कर कथन लेख कराये। फ रियादी द्वारा तत्समय कोई अन्य दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किये गये । प्रकरण सदर में परिवादी संतोष शर्मा द्वारा विवेचना के दौरान एक पत्र प्रस्तुत किया जिसमे दो पेज है यह पत्र प्रधान मंत्री को संबोधित होकर वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल के लेटर पर है , जिस पर दिनांक 18 मार्च 2015 की तिथी दर्ज है। पुलिस ने इस मामले में सभी तथ्यों का जिक्रकरते हुए तीन पेज का खात्मा प्रतिवेदन अदालत में पेश किया है।