संविदा नियुक्ति मामले में दायर जनहित याचिका को HC ने किया खारिज
रायपुर
छत्तीसगढ़ प्रदेश में हुए संविदा नियुक्ति के मामले में दायर की गई जनहित याचिका को हाईकोर्ट चीफ जस्टिस के डिवीजन बेंच ने खारिज कर दिया है. आपको बता दें कि याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सुरेश पाण्डेय के मुताबिक रूपेश सदा फले और एक अन्य ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी.
याचिका में कहा गया है कि संविदा नियुक्ति की अवधि मैक्सिमम 3 साल की होती है. वहीं किसी कारण पोस्टिंग नहीं होने पर यह अवधि अतिरिक्त 2 वर्षों के लिए बढ़ाई जा सकती है. इसके अलावा विशेष परिस्थितियों में इसकी अवधि 5 वर्ष और बढ़ाई जा सकती है, लेकिन छत्तीसगढ़ के सचिवालय में अमन सिंह और अन्य दो लोग संविदा नियुक्ति होने के बावजूद संविदा नियुक्ति की तय अवधि से ज्यादा दिनों से टिके हुए हैं.
याचिका में अमन सिंह के बारे में कहा गया कि वे वर्ष 2005 से कार्यरत हैं और अब उन्हें 13 वर्ष हो गए हैं, जो प्रावधानों के विपरीत है. बहरहाल, मामले में सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने जनहित याचिका का खारिज कर दिया है.