संसदीय चुनाव की तैयारियां हुई शुरू पुनरीक्षण के बाद सूची 22 फरवरी को
मुंगेली
विधानसभा चुनाव समाप्त होते ही केंद्रीय आम चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने तैयारियां शुरू कर दी है। इसी के तहत फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली का द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अर्हता तिथि 01 जनवरी 2019 के अनुसार भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निम्नानुसार पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी किया गया है। मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन 26 दिसम्बर को किया जाएगा। 26 दिसम्बर से 25 जनवरी 2019 तक दावा आपत्ति प्राप्त किए जाएंगे। प्राप्त दावा आपत्ति का निराकरण 11 फरवरी 2019 तक किए जाएंगे। मतदाता सूची में त्रुटि सुधार एवं अद्यतन कार्य 18 फरवरी 2019 तक तथा अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 22 फरवरी 2019 को किया जाएगा।
कार्यक्रम की पूर्व तैयारी हेतु निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, बूथ लेबल अधिकारी को प्रशिक्षित किया जाना है, अभिहित अधिकारियों की नियुक्ति कर उन्हें भी प्रशिक्षित किया जाएगा। मृत मतदाता एवं डुप्लीकेट नामों को हटाया जाना है। मतदान केन्द्रों का युक्तियुक्तकरण भी किया जाना है। कंट्रोल टेबल, एएमएफ को अपडेट किया जाना है।
शत प्रतिशत हो सत्यापन : फार्मेट 01 से 08 तक तैयार कराकर मतदान केन्द्रों का शत प्रतिशत सत्यापन कार्य कराया जाना है। सतत अद्यतनीकरण के दौरान प्राप्त फार्म 6,7,8, 8क शत प्रतिशत निराकरण किया जाना है। मृत्यु के पंजीकृत प्रकरणों के आधार पर मतदाताओं का विलोपन भी कराया जाना है। मतदाता सूची का एकीकरण कार्य भी किया जायेगा।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने अनुविभागीय अधिकारी एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी मुंगेली एवं लोरमी, अनुविभागीय अधिकारी पथरिया, तहसीलदार एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी मुंगेली, लोरमी एवं पथरिया को सख्त निर्देश दिये है कि मतदाता सूची के प्रारंभिक प्रकाशन 26 दिसम्बर 2018 को उपलब्ध कराये जाने वाले मतदाता सूची के प्रथम पृष्ठ (हेडर), द्वितीय पृष्ठ (नक्शा) एवं मतदाताओं के नाम, पिता/पति, आयु, संबंध, पता, फोटो आदि का भी सत्यापन कार्य करायें तथा त्रुटि पाये जाने पर अंतिम प्रकाशन की तारीख 22 फरवरी 2019 के पूर्व उक्त मतदाता सूची में सुधार कार्य एवं अपडेशन कार्य अनिवार्य रूप से पूर्ण एवं अद्यतन कराया जाना सुनिश्चित करें। चूंकि इस मतदाता सूची के आधार पर आगामी लोकसभा निर्वाचन 2019 की कार्यवाही सम्पन्न कराई जानी है। अत: मतदाता सूची में किसी भी प्रकार की त्रुटि न हो इसका विशेष रूप से ध्यान दिया जाना सुनिश्चित करें। मृत्यु एवं अन्य प्रकरणों में नाम काटने की स्थिति में ईआरओ द्वारा आदेश पारित करने के उपरांत उप जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा या समकक्ष अधिकारी द्वारा 2 प्रतिशत, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा 1 प्रतिशत तथा रोल ऑब्जर्वर द्वारा 0.5 प्रतिशत सत्यापन किया जायेगा। तहसील स्तर पर भी राजनैतिक दलों की बैठक आयोजित कर उन्हें इस संबंध में अवगत कराये जायेंगे।
बीएलए नियुक्त किये जायेंगे। एक भवन में यदि एक से अधिक मतदान केन्द्र स्थापित हो तो उस भवन के लिए एक एवं एक भवन एक मतदान केन्द्र हो तो उक्त भवन के लिए भी एक की दर से तत्काल अभिहित अधिकारी नियुक्त कर इसकी सूची 20 दिसम्बर 2018 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
शांतिपूर्ण निर्वाचन संपन्न कराने पर सभी का किया धन्यवाद : कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डी. सिंह ने विधानसभा निर्वाचन 2018 के सुव्यवस्थित, शांतिपूर्ण, स्वतंत्र एवं निर्विघ्न संपन्न होने पर निर्वाचन कार्य से जुड़े समस्त अधिकारियों, कर्मचारियों, मतगणना पर्यवेक्षकों, मतगणना सहायक, माइक्रो ऑब्जर्वरों, राजनीतिक दलों के अभ्यर्थियों, पदाधिकारियों एवं अभिकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त किया है। उन्होंने प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया प्रतिनिधियों को विधानसभा निर्वाचन कार्य में सहयोग प्रदान करने के लिए आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि भविष्य में भी इसी तरह सहयोग करेंगे।