सम्पत्ति विरूपण के संबंध में कार्यवाही जारी

खण्डवा
जिले में विधानसभा निर्वाचन के मद्देनजर मध्यप्रदेश सम्पत्ति विरूपण अधिनियम का सख्ती से पालन कराया जाएगा। इस अधिनियम के अंतर्गत सम्पत्ति के स्वामी की लिखित अनुज्ञा के बगैर सार्वजनिक दृष्टि में आने वाली किसी भी सम्पत्ति को विरूपित करने वाले के विरूद्ध 1000 रूपये तक का अर्थदण्ड का प्रावधान है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री विशेष गढ़पाले ने बताया कि सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के दलों ने बिजली के खम्बों, टेलिफोन के खम्बों, शासकीय भवनों पर लगे बेनर, पोस्टर, झण्डिया, हटाने की कार्यवाही जारी है।

यह कार्यवाही जिले की सभी तहसीलों, सभी शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में की जा रही है। सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिए गए है कि वे अपने जिला कार्यालय भवन के साथ साथ अपने अधीनस्थ कार्यालयों के भवनों में भी सम्पत्ति विरूपण न होने दें। इसी क्रम में मोघट रोड, सिंधी कॉलोनी, बादशाह नगर व लक्ष्मी नगर से विद्युत खम्बों पर लगे लगभग 35 होर्डिंग हटायें गए।