‘ सैक्रेड गेम्स' के डायलॉग को लेकर एक्टर जिम्‍मेदार नहीं: दिल्ली HC

 दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज नेटफ्लिक्स की सीरीज ‘‘ सैक्रेड गेम्स ’’ मामले में याचिकाकर्ता को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि याचिका में अभिनेता और अभिनेत्री के नाम का जिक्र न करें। 'सैक्रेड गेम्स' में बोले गए डायलॉग को लेकर अभिनेता और अभिनेत्री किसी भी तरह से जिम्‍मेदार नहीं हैं। वह सिर्फ अपना काम कर रहें हैं। पीठ ने इस मामले पर अगली सुनवाई के लिए 19 जुलाई की तारीख तय की।
 
याचिकाकर्ता को लगाई फटकार
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति चंदर शेखर की पीठ ने कहा कि उसने याचिकाकर्ता द्वारा पेश की गई सीरीज की सीडी देखी है और उसे इसमें कुछ भी तत्काल सुनवाई योग्य नहीं लगा क्योंकि इसके सभी एपिसोड प्रसारित हो चुके हैं।  उसने पूछा कि कलाकारों को उनकी भूमिकाएं निभाने के लिए कैसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। अदालत ने कहा कि एक व्यक्ति को अपने विचारों को व्यक्त करने का अधिकार है, चाहे वह सही हो या गलत। अदालत ने याचिकाकर्ता से कहा  कि वह उसे संतुष्ट करें कि कैसे अदालत हस्तक्षेप कर सकती है। 

ऐतिहासिक घटनाओं को गलत तरीके से दिखाना का आरोप 
पीठ ने पूछा कि जहां तक राजीव गांधी का संबंध है तो क्या सीरीज में अन्य टिप्पणियां या कोई अन्य सामग्री है ? क्या प्रसारण करने से पहले सीबीएफसी के किसी प्रमाणपत्र की जरुरत नहीं है ? कोर्ट वकील निखिल भल्ला की याचिका पर सुनवाई कर रही है। वकील शशांक गर्ग द्वारा दायर याचिका में दलील दी गई है कि सैफ अली खान और नवाजुद्दीन सिद्दीकी अभिनीत कार्यक्रम में ‘‘ बोफोर्स मामला, शाह बानो मामला, बाबरी मस्जिद मामला और सांप्रदायिक दंगे जैसी देश की ऐतिहासिक घटनाओं को गलत तरीके से दिखाया गया है। नेटफ्लिक्स की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील चंदर लाल और प्रोडक्शन हाउस फैंटम की ओर से राजीव नयर ने कहा कि सीरीज में आठ एपिसोड  हैं जिनका प्रसारण हो चुका है और इन्हें सीबीएफसी (केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड) से प्रमाणपत्र की जरुरत नहीं है।