हाईकोर्ट ने इंदौर कलेक्टर पर ठोका 50 हज़ार रुपए का जुर्माना
इंदौर
हाई कोर्ट की इंदौर पीठ ने कलेक्टर निशांत वरवड़े पर 50 हजार रुपए का जुर्माना ठोका है. अदालत की अवमानना के मामले में कलेक्टर पर ये जुर्माना लगाया गया है. मामला बांगड़दा की एक ज़मीन के विवाद का है.
बांगड़दा के लोगों की ज़मीन संबंधी विवाद में 2009 में याचिका दायर की गयी थीं. उसकी सुनवाई कर हाईकोर्ट ने कलेक्टर कोर्ट में हाज़िर होने का आदेश दिया था. लेकिन बार-बार आदेश के बाद भी कलेक्टर पेश नहीं हुए. इसके बाद 2017 में अवमानना याचिका लगाई गयी.कोर्ट के आदेश के बाद भी कलेक्टर निशांत वरवड़े बार-बार माफी नामा देकर कोर्ट से और मोहलत मांगते रहे.
कोर्ट ने अगली पेशी यानी 29 अगस्त को उन्हें उपस्थित होने को कहा था. लेकिन कलेक्टर फिर भी नहीं पहुंचे और पुन: हाज़िरी माफ़ी का आवेदन पेश किया. इस पर याचिकाकर्ताओं की ओर से सीनियर एडवोकेट ए के सेठी ने कोर्ट से कहा कि यह न्यायालय की अवमानना का मामला बनता है, इसलिए कलेक्टर के विरुद्ध अवमानना की कार्रवाई की जाए.
जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव की हाई कोर्ट बैंच ने तर्कों को सुनने के बाद मामले की अगली सुनवाई 17 सितंबर रखी है साथ ही 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया. जुर्माने की राशि याचिकाकर्ताओं को अदा की जाएगी.