धार में एक और निकला कोरेना पाजिटिव, क्षेत्र को कंटेनमेंट एरिया किया घोषित

धार में एक और निकला कोरेना पाजिटिव, क्षेत्र को कंटेनमेंट एरिया किया घोषित

धार
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्रीकांत बनोठ ने जानकी नगर धार में एक व्यक्ति के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने से क्षेत्र को कंटेनमेंट एरिया घोषित किया है। उन्होने इपीसेंटर से तीन किमी की परिधी में आने वाले क्षेत्र को कंटेनमेंट एरिया घोषित किया है। इस क्षेत्र के समस्त घरों का सर्वे निर्धारित प्रपत्र में अनिवार्यत: किया जावेगा। इससे लगे पांच किमी की परिधी के अतिरिक्त क्षेत्र को बफर जोन घोषित किया गया है। कंटेनमेंट एरिया के अंतर्गत पूर्ण रूप से आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। कंटेनमेंट एरिया के समस्त निवासियों का होम कोरेंटाईन में रहना उचित होगा। कन्टेंमेंट एरिया से तीन किण्मीण् की परिधी को पेरीमीटर कन्ट्रोल किया जाना होगा जिसके अंतर्गत आवश्यक सुविधाओं के अतिरिक्त किसी भी प्रकार से व्यक्तियों का बाहर जाना प्रतिबंधित रहेगा।

उन्होने कन्टेनमेंट एरिया हेतु सीण्एमण्एचण्ओण् को निर्देष दिए है कि विशेष आरण्आरण्टीण् जिसके अंतर्गत एक फिजिशियनए एक एपीडिमियोलाजिस्टए पेथॉलाजिस्टए माईक्रोबायोलाजिस्टए डाक्यूमेंटेशन स्टॉफ रखा जाना होगा व मेडिकल मोबाईल यूनिट जिसके अंतर्गत एक मेडिकल आॅफिसरए एक पेरामेडिकल स्टॉफए लेब टेक्निशियन व डाक्यूमेंटेशन स्टॉफ का गठन किया जाए। उक्त क्षेत्र के एक्जिट पाईंट पर स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा सतत् स्क्रीनिंग की जायेगी। समस्त वार्डवार फ्रंटलाईन स्वास्थ्य कार्यकर्ता . एलएचवीए एएनएमए आशाए आंगनवाडी कार्यकर्ता एवं सुपरवाईजर ;एमण्पीडव्ल्युण्.टीबी एच व्हीद्ध टीमवाईज एपीसेन्टर से प्रतिटीम न्यूनतम 50 घरों का भ्रमण कर जानकारी लेते हुये निर्धारित प्रोफार्मा.2 में रिपोर्ट नोडल अधिकारी को अनिवार्यत: उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

समस्त टीम कोविड.19 सस्पेक्टेड केस की मॉनिटरिंग प्रतिदिन करेंगे एवं कोविड.19 संक्रमण की संभावित लक्षण जैसे बुखारए खासीए गले में दर्दए एवं श्वास लेने में तकलीफ आदि लक्षण आने पर आरण्आरण् टीम को सूचना देना सुनिश्चित करेंगें। समस्त कोविड.19 संक्रमण के पॉजिटिव केस के परिजनए निकट संपर्क को होम कोरेन्टाईन कराना जाना अति आवश्यक है। जिससे संक्रमण को समुदाय में फैलने से रोका जा सके। जिनको ष्ष्होम कोरेन्टाईनष्ष् किया गया है उनका प्रतिदिन फॉलोअप लेना होगा ;विजिट या दूरभाष के माध्यम सेद्ध जब तक की सस्पेक्टेड केस का रिजल्ट नेगेटिव ना आ जाये और यदि रिजल्ट पॉजिटिव आता है तोए संबंधित के कॉन्टेक्ट को 14 दिन तक होम कोरेन्टाईन में रखना होगा एवं फॉलोअप 28 दिन तक प्रतिदिन रखना होगा।

संक्रमण आगे फैलने से रोकने हेतु त्वरित कार्यवाही अंतर्गत संदिग्ध संक्रमित की कॉन्टेक्ट ट्रेकिंग करते हुए समस्त संबंधितों से अनिवार्यत: संपर्क किया जाकर उन्हें भी होम कोरेंटाईन करवाने की कार्यवाही व उनकी भी प्रतिदिन संपर्क करते हुये संपर्क एवं ट्रेकिंग की रिपोर्टिग किया जाना सुनिश्चित करें। सस्पेक्टेड केस को सेक्टर मेडिकल आॅफिसरध्आरण्आरण्टीण् द्वारा परीक्षण किये जाने तक एक अलग चिन्हित कमरे में आईसोलेशन में रखा जाना सुनिश्चित करना है एवं समस्त परिवार को फेस मास्क उपलब्ध कराते हुये हेण्ड हाईजीन और पर्सनल हाईजीन के प्रोटोकोल पालन करवाना सुनिश्चित करें। समस्त कार्यकर्ता पीपीई प्रोटोकोल का पालन करना सुनिश्चित करेंगे।