मनी लांड्रिंग मामले में आप के मंत्री सत्येन्द्र जैन की जमानत अर्जी खारिज

मनी लांड्रिंग मामले में आप के मंत्री सत्येन्द्र जैन की जमानत अर्जी खारिज

नई दिल्ली, दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका खरिज कर दी है। मनी लांड्रिंग केस में सत्येंद्र जैन को जमानत नहीं मिलेगी। राउस एवेन्यू कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की सभी अर्जियां खारिज कर दी हैं। राउस एवेन्यू कोर्ट के इस फैसले के बाद सत्येंद्र जैन को अभी जेल में ही रहना होगा। इसके साथ ही बाकी दो आरोपियों की भी जमानत याचिका को कोर्ट ने रद कर दिया है। मनी लांड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन, वैभव और अंकुश जैन आरोपी हैं। सत्येंद्र जैन इस वर्ष 30 मई से तिहाड़ जेल में बंद हैं।

30 मई को ईडी ने गिरफ्तार किया था

सत्येंद्र जैन को करीब 5 माह 17 दिन जेल में बंद हुए हो गया है। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में आम आदमी पार्टी के मंत्री सत्येंद्र जैन को ईडी ने 30 मई को गिरफ्तार किया था। अप्रैल महीने में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम, 2002 के तहत जैन के परिवार और कंपनियों की 4.81 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियां कुर्क की थीं। मंत्री सत्येंद्र जैन पर कथित आरोप हैं कि, उन्होंने दिल्ली में कई शेल कंपनियां बनाई और कोलकाता के तीन हवाला ऑपरेटरों की 54 शेल कंपनियों के माध्यम से 16.39 करोड़ रुपए के काले धन को भी सफेद किया है।

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