केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की बड़ी सौगात: भूमि पर मिलने वाला मुआवजा टैक्स फ्री

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की बड़ी सौगात: भूमि पर मिलने वाला मुआवजा टैक्स फ्री

रायपुर। आयकर विभाग ने अब शासकीय योजनाओं के कारण जमीन अधिग्रहित होने से मुआवजा पाने वाले लोगों को राहत दी है। केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड द्वारा जारी किए गए सुर्कुलर के अनुसार अब कृषि भूमि के साथ ही गैर कृषि भूमि को शासन अगर किसी योजना में अधिग्रहित करता है और बदले में मुआवजा देता है, तो यह मुआवजे की पूरी राशि टैक्स फ्री होगी। यह नियम एक बड़ी राहत वाली बात है।

पुनर्स्थापित पर लागू नहीं होगा नियम
आयकर बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष चेतन तारवानी का कहना है कि इस नियम का फायद लोगों को होगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा यह बड़ी सौगात दी गई है। उन्होंने कहा कि जानकारी के अभाव में अब तक लोग परेशान रहते थे कि मुआवजा मिलने के बाद उन्हें टैक्स देना होगा, लेकिन अब यह परेशानी दूर हो गई है। पुनर्स्थापित पर लागू नहीं होगा नियम।

अगर शासन मुआवजा देती है तो टैक्स में छूट का नियम लागू 
आयकर के नियम में यह भी स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि अगर शासन मुआवजा देती है तो टैक्स में छूट का नियम लागू है, लेकिन सरकार अगर आपको पुनर्स्थापित करती है तो कोई नियम लागू नहीं होगा।

नियम में यह है लिखा
भारत सरकार, वित्त मंत्रालय,राजस्व विभाग, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा जारी सर्कुलर के अनुसार परिपत्र 36/2016 में लिखा गया है-भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापना अधिनियम 1913 में कहा गया है कि कृषि भूमि व गैर कृषि भूमि पर मिलने वाले मुआवजे की राशि में किसी भी प्रकार से कर नहीं लगेगा। अधिनियम की धारा 96 में यह जानकारी दी गई है।

इन योजनाओं में भी मिलेगा फायदा
आयकर विभाग के इस नए नियम के अनुसार अब शासकीय योजनाओं के नाम पर कृषि भूमि हो या चौड़ीकरण या सौंदर्यीकरण के नाम पर ली जाने वाली जमीन सभी में आपका फायदा होगा। इनमें उपभोक्ताओं को मिलने वाला मुआवजा पूरी तरह से टैक्स फ्री होगा। यह एक बड़ी राहत वाली चीज है। बहुत से लोगों को इस नियम की जानकारी न होने के कारण वे परेशान रहा करते थे।

अब जीएसटी में यह हो रहा बदलाव
जीएसटी के नियमों के अनुसार अब रिटर्न फाइल में लापरवाही करने वाले व्यापारियों को बख्शा नहीं जाएगा। रिटर्न फाइल नहीं करने वाले व्यापारियों को जीएसटी द्वारा लगातार नोटिस भेजा जा रहा है। इस नोटिस में अभी समजाइस दी जा रही है। इसके बाद भी व्यापारी लापरवाही करेगा तो उसका लाइसेंस रद्द कियाजाएगा। इसके साथ ही अब जीएसटी अधिकारी बिना नोटिस दिए ही वसूली की कार्रवाई कर सकते है। जीएसटी विभाग द्वारा जीएसटी चोरों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। साथ ही जीएसटी कलेक्शन में भी बढ़ोतरी हो रही है।

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