ओबीसी आरक्षण: हाई कोर्ट में संबंधित याचिकाओं की सुनवाई 18 नवंबर को

भोपाल। हाई कोर्ट ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आरक्षण संबंधी याचिकाओं की सुनवाई 18 नवंबर को निर्धारित कर दी है। हाई कोर्ट में ओबीसी की ओर से पक्ष रखने के लिए राज्य शासन की ओर से नियुक्त किए गए विशेष अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर ने गुरुवार को आवेदन (मेंशन मेमो) प्रस्तुत किया। जिस पर विचार करने के बाद उक्त तिथि का निर्धारण किया गया।
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61 याचिकाओं की संयुक्त सुनवाई 11 अक्टूबर को निर्धारित थी
उल्लेखनीय है कि ओबीसी आरक्षण संबंधी 61 याचिकाओं की संयुक्त सुनवाई 11 अक्टूबर को निर्धारित थी, लेकिन इस दिन अधिवक्ताओं की हड़ताल के कारण सुनवाई अनिश्चितकाल के लिए आगे बढ़ा दी गई थी। चूंकि मामले की सुनवाई की कोई तयशुदा तिथि सामने नहीं आई थी, अत: ओबीसी वर्ग में असमंजस की स्थिति बनी थी। इसे गंभीरता से लेकर उनका पक्ष रखने नियुक्त विशेष अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर ने दीपावली अवकाश के बाद हाई कोर्ट खुलते ही सर्वप्रथम इसी सिलसिले में हाई कोर्ट का ध्यान आकृष्ट कराया।
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उन्होंने हाई कोर्ट में प्रस्तुत किए गए आवेदन (मेंशन मेमो) में साफ किया कि 24 मार्च, 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण संबंधी याचिकाओं को वरीयता के आधार पर निराकृत करने के दिशा-निर्देश दिए थे।
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ओबीसी आरक्षण के मामले में पूर्व में पारित अंतरिम आदेशों की वजह से विभिन्न् शासकीय भर्तियों में असंगति के साथ असुविधा का भी सामना आवेदकों व शासन-प्रशासन को करना पड़ रहा है। ऐसे में मामले का शीघ्र सुनवाई पूरी कर पटाक्षेप करना आवश्यक है। हाई कोर्ट ने आवेदन (मेंशन मेमो) को गंभीरता से लेकर अगली सुनवाई 18 नवंबर को निर्धारित कर दी।