शिवसेना का तीर कमान फिलहाल नहीं रहा किसी का निशान, चुनाव आयोग ने किया फ्रीज
मुंबई: चुनाव आयोग ने दोनों ही गुटों को शिवसेना के चुनाव चिन्ह 'धनुष और तीर' का प्रयोग करने पर अंतरिम रोक लगा दी गई है। चुनाव आयोग ने यह फैसला होने के वाले उपचुनाव को लेकर लिया है। अब उद्धव या एकनाथ शिंदे दोनों में से कोई भी गुट धनुष और तीर को लेकर चुनावी मैदान में प्रत्याशी नहीं उतार सकेगा।
अंधेरी पूर्व उपचुनाव को लेकर आया फैसला
चुनाव आयोग (ईसी) का यह फैसला आगामी अंधेरी पूर्व उपचुनाव को लेकर आया है। जिसमें शिंदे या उद्धव गुट दोनों में से कोई भी पार्टी के नाम या चुनाव चिन्ह का उपयोग नहीं कर सकेगा।
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दोनों को मिलेंगे अलग सिंबल
पार्टी के भीतर चल रहे गुटबाजी पर एक अंतरिम आदेश में, चुनाव आयोग ने कहा, 'दोनों गुटों को ऐसे अलग-अलग प्रतीक भी आवंटित किए जाएंगे। वे वर्तमान उपचुनावों के लिए चुनाव आयोग की ओर से अधिसूचित मुक्त प्रतीकों की सूची में से इन चिन्हों को चुन सकते हैं। तदनुसार, दोनों समूहों को 10 अक्टूबर को दोपहर 1 बजे तक विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाता है।'
दोनों गुट नए नामों का चयन कर सकते हैं
चुनाव आयोग ने कहा कि अंतरिम आदेश 'दोनों प्रतिद्वंद्वी समूहों को समान रूप से रखने और उनके अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए' पारित किया गया है। निर्वाचन आयोग ने कहा कि महाराष्ट्र उपचुनाव में शिवसेना के दोनों गुट नए नामों का चयन कर सकते हैं। दोनों गुटों को तीन-तीन नामों का सिलेक्शन करने को कहा गया है। उसके बाद आयोग उन्हें अलग-अलग सिंबल देगा, जिनमें से वे एक चिन्ह चुन सकते हैं।
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दोनों गुट को तीर-कमान वाले सिंबल का प्रयोग करने की रोक
शिवसेना के चुनाव चिह्न धनुष-बाण पर एकनाथ शिंदे गुट ने दावा किया था। शिंदे गुट ने यह निशान चुनाव में इस्तेमाल करने की इजाजत निर्वाचन आयोग से मांगी थी, इस पर आयोग ने शिवसेना के उद्वव ठाकरे गुट को से जवाब मांगा था। देर शाम को चुनाव आयोग ने आदेश जारी किया कि शिंदे और उद्धव दोनों गुट को शिवसेना के तीर-कमान वाले सिंबल का प्रयोग करने की रोक है।