न्यायालय के आदेश से स्टेडियम को मिला पार्किंग शेड, सीसीटीवी और सुरक्षा व्यवस्था
न्यायालय के आदेश से स्टेडियम को मिला पार्किंग शेड, सीसीटीवी और सुरक्षा व्यवस्था
जिला एवं सत्र न्यायालय की जनउपयोगी सेवाओं की लोक अदालत से हुआ निर्णय
Syed Javed Ali
मण्डला - नगर क्षेत्र में एक मात्र खेल मैदान महात्मा गांधी स्टेडियम मण्डला में सेव स्टेडियम ग्रुप एवं क्रिकेट एसोसिएशन मण्डला की ओर से अधिवक्ता नीलेश झा एवं खिलाड़ी ललित तिवारी के द्वारा एक याचिका पार्किंग शेड, सुरक्षा व्यवस्था, सीसीटीवी एवं उच्च गुणवत्ता की लाइट (हाईमास्क) के लिए जिला एवं सत्र न्यायालय की जनउपयोगी सेवाओं की लोक अदालत में लगाई गई थी। विगत लंबे समय से ग्राउंड परिसर के आस पास से खिलाड़ियों की 32 साइकिल एवं 2 मोटरसाइकिल चोरी हो गयी थीं एवं रात्रि में नशेड़ियों और आपराधिक तत्वों द्वारा खेल मैदान को प्रभावित किया जाता रहा है। उक्त याचिका को माननीय न्यायालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में सुनवाई में लिया गया, जिसमें माननीय अपर जिला न्यायाधीश / सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण (श्रीमती डॉ प्रीति श्रीवास्तव) द्वारा पब्लिक यूटिलिटी से सम्बंधित मानकर याचिका स्वीकार की गई। प्रकरण क्र. 01 - 2022 दर्ज कर दिनांक 22 /02 /22 की पेशी में अनावेदक नगर पालिका परिषद मण्डला की ओर से मुख्य नगर पालिका अधिकारी और खेल एवं युवा कल्याण विभाग को नोटिस जारी किया गया, जिस पर नगरपालिका परिषद मण्डला की जवाबदेही तय होने से उक्त मांगों को विधिसंगत मानते हुए, पालन प्रतिवेदन देने हेतु निर्देशित किया गया। याचिका में दर्ज उक्त सभी पब्लिक यूटिलिटी को न्यायालय द्वारा जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए गए, जिस पर वर्तमान में पार्किंग शेड, सीसीटीवी और सुरक्षा व्यवस्था हेतु आवश्यक कार्य हो गए हैं । उच्च गुणवत्ता युक्त लाइट (हाई मास्क) पर भी न्यायालय द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं । सेव स्टेडियम ग्रुप के खिलाड़ियों के निवेदन पर माननीय न्यायालय ने आवेदक व अनावेदक के साथ स्वयं मौके का संज्ञान लिया। माननीय न्यायालय के निर्देष पर उक्त सुविधाओं से खिलाड़ियों में खुशी का माहौल है।
रिट पिटीशन का नहीं हो पा रहा परिपालन -
सेव स्टेडियम ग्रुप के लीगल एडवाइजर अधिवक्ता नीलेश झा ने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन wp 16392/ 2019 के माध्यम से महात्मा गांधी स्टेडियम मण्डला में आवश्यक रूप से खेल से अतिरिक्त किसी अन्य गतिविधियों पर पूर्ण रोक साथ ही ग्राउंड में ड्रेसिंग रूम, ट्रैक निर्माण, अवैध कब्जा हटाने, खिलाड़ी के चेंज रूम, पानी व अन्य सुविधाओँ के लिए 31.03.2020 तक पूर्ण करने दिशा निर्देश दिए गए थे, जिसका आज तक परिपालन नहीं किया जा सका है।