अम्बिकापुर, भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी निर्देषों के अनुसार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनांतर्गत ग्राम पंचायतों में प्रत्येक माह रोजगार दिवस का आयोजन किया जाना है।
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इसी क्रम में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनांतर्गत विभिन्न मुद्दो का ग्रामीणों में व्यापक प्रचार-प्रसार एवं उनके प्रति समझ विकसित किये जाने के लिए रोजगार दिवस को एक मंच के रूप में उपयोग किए जाने का निर्णय लिया गया है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में माह जुलाई से लेकर अक्टूबर तक प्रत्येक माह के लिए रोजगार दिवस हेतु विषय निर्धारित किए गए हैं। कलेक्टर एवं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की जिला कार्यक्रम समन्वयक श्रीमती किरण कौषल ने सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देषानुसार रोजगार दिवस का आयोजन कराने के निर्देष दिए है।
रोजगार दिवस आयोजन हेतु जुलाई माह में वर्तमान प्रचलित मजदूरी दर 174 रूपए प्रति दिन के बारे में जानकारी दी जाएगी। इसी प्रकार अगस्त 2018 में परिवार रोजगार कार्ड अर्थात जॉब कार्ड के रोजगार व उपस्थिति पत्रक को उद्यतन करने एवं जॉब कार्ड के संबंध में श्रमिकों को उनके अधिकारों की जानकारी दी जाएगी। सितम्बर 2018 में चर्चा के माध्यम से अगस्त 2018 तक की स्थिति में लंबित मजदूरी भुगतान की स्थिति का संज्ञान लेकर आवष्यक कार्यवाही की जाएगी तथा अक्टूबर 2018 में निजी एवं सामुदायिक भूमि पर लिए जाने वाले कार्य की समीक्षा की जाएगी।
जारी निर्देष में बताया गया है कि रोजगार दिवस का आयोजन केवल इन मुख्य विषयों तक ही सिमट कर न रह जावे, बल्कि महात्मा गांधी नरेगा से संबंधित सभी विषयों पर चर्चा की जाएगी। सारणी में उल्लेखित मुख्य विषयों पर माहवार रोजगार दिवस का बैनर तैयार कर उन्हें ग्राम पंचायत योजनांतर्गत कार्यस्थल पर लगाया जाएगा। इसके पष्चात इन विषयों पर ग्रामीणों के समक्ष चर्चा एवं आवष्यक कार्यवाही की जाएगी। रोजगार दिवस के आयोजन हेतु यह सुनिष्चित किया जाए कि विकासखण्ड स्तर के अधिकारी यथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, कार्यक्रम अधिकारी (महात्मा गांधी नरेगा), ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के अनुविभागीय अधिकारी, सहायक विकास विस्तार अधिकारी तथा सहायक वरिष्ठ आंतरिक लेखा परीक्षण एवं करारोपण अधिकारी को अनिवार्य रूप से अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत किसी एक ग्राम में उपस्थित रहने एवं कार्यवाही संचालित करने के निर्देष दिए गए हैं। कलेक्टर ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देषानुसार कार्यवाही सुनिष्चित करने कहा है।