नाबालिग से बलात्कार के मामले में फांसी की सजा

rahul silakari सागर, रहली में करीब दो माह पहले 8 वर्षीय मासूम के साथ हुए दुराचार के मामले में प्रथम अपर सत्र विशेष न्यायधीश सुधांसु सक्सेना कि अदालन ने आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है। न्यायालय के फैसले से पीडिता के परिजनो ने राहत की सांस ली। मामले में शासन की ओर से पैरवी पीएल रावत ने की। Minor girl sentenced to death in rape case गौरतलब है कि पास्को एक्ट में फांसी की सजा का प्रावधान का कानून अप्रैल माह से लागू हुआ है तथा मई माह में यह घटना हो गई तथा जुलाई माह इसी कानून के तहतन्यायालय ने आरोपी को फांसी की सजा सुना दी। अभियोजन के अनुसार आठ वर्षीय बालिका 21 मई को शाम करीब 7.30बजे आम लेने के लिए घर से चौराहे की ओर आई थी कि रास्ते में खमरिया निवासी भग्गी उर्फ भागीरथ उर्फ नारायण पिता बल्लू काछी मिल गया। आरोपी द्वारा बालिका को नमकीन का लालच देकर सडक किनारे बाबा ठाकुर के मंदिर में मामूम के साथ दुष्कर्म किया। मामूम के चिल्लाने के बाद परिजनों को देखकर आरोपी भाग खडा हुआ। परिजनो ने इस घटना की सूचना पुलिस थाने में दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी पर 376 पास्को एक्ट की धाराओं की तहत मामल दर्ज कर किया। घटना के दूसरे दिन पुलिस ने आरोपी को गिर तार कर लिया। पुलिस द्वारा विवेचना करने के पश्चात मामला न्यायालय में पेश किया गया जहा पर गवाहो के व्यान और बकिलो की दलीले सुनने के बाद विद्वान न्यायधीश सुधांसु सक्सेना ने आरोपी को फांसी की सजा सुनाइर्। युवक ने फांसी लगाई मोतीनगर थाना अंतर्गत सूबेदार वार्ड निवासी नीरज पिता धन्नू ठाकुर उम्र 18 वर्ष ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। कारण अज्ञात है। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच में ले लिया है। वहीं दूसरी ओर बरायठा थाना अंतर्गत तारा निवासी बलराम पिता फुलवा आदिवासी उम्र 17 वर्ष का शव जंगल से बरामद किया गया। जिसे किसी जंगली जानवर ने काट लिया था। जो कि जंगल में मृत अवस्था में पडा मिला।