स्वतंत्रता दिवस पर नहीं होंगे सार्वजनिक कार्यकम
स्वतंत्रता दिवस समारोह के आयोजन के लिए दिशा-निर्देश जारी
Syed Javed Ali
मण्डला - कलेक्टर कार्यालय से प्राप्त जानकारी अनुसार सचिव सामान्य प्रशासन विभाग मध्यप्रदेश शासन ने नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण के कारण 15 अगस्त, 2020 स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम को आयोजित करने संबंधी विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। जारी निर्देशों के तहत् इस वर्ष जिला स्तर पर, कलेक्टर द्वारा कलेक्टर कार्यालय में ध्वजारोहण किया जाएगा, सलामी दी जाएगी एवं राष्ट्रगान का गायन किया जाएगा। निर्देशों में कहा गया है कि कलेक्टोरेट कार्यालयों के हॉल में मुख्यमंत्री जी के संबोधन सुनने की आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत कार्यालय में जिला पंचायत अध्यक्ष एवं जनपद पंचायत अध्यक्ष या प्रशासनिक समिति के प्रधान द्वारा औपचारिक रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा तथा राष्ट्रीय गान गाया जाएगा।
इसी प्रकार पंचायत कार्यालय में सरपंच या प्रशासनिक समिति के प्रधान द्वारा औपचारिक रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा तथा कार्यक्रम में राष्ट्रीय गान गाया जाएगा। ऐसे जिले, पंचायत, जनपद पंचायत तथा ग्राम पंचायत जहां निर्वाचित अध्यक्ष या प्रशासनिक समिति के प्रधान उपलब्ध नहीं होने की दशा में कार्यालय प्रमुख द्वारा ध्वजारोहण किया जाएगा। नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद कार्यालय में महापौर या अध्यक्ष (जहां निर्वाचित महापौर और अध्यक्ष कार्यरत हैं) द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। शेष नगरीय निकायों में आयुक्त या मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा ध्वजारोहण किया जायेगा।
जिला स्तर पर कलेक्टर कार्यालय, जिला पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद, जनपद पंचायत तथा ग्राम पंचायत कार्यालयों में ध्वजारोहण एवं राष्ट्रगान का कार्यक्रम प्रातः 8ः45 बजे तक अनिवार्य रूप से पूर्ण करा लिया जाये, ताकि मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रदेश की जनता के नाम संबोधन को सुना एवं देखा जा सके। सभी शासकीय कार्यालयों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाए। कार्यालय प्रमुख द्वारा प्रातः 8 बजे अपने विभाग के अधिकारी, कर्मचारी को सीमित संख्या में कार्यालय भवन पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे तथा इस अवसर पर राष्ट्रीय गान गाया जाएगा।
सचिव द्वारा जारी दिशा-
निर्देशों में कहा गया है कि जिला स्तर एवं जनपद स्तर पर कोई भी सार्वजनिक कार्यकम आयोजित नहीं होंगे। स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में जनसामान्य एवं स्कूली बच्चों को शामिल नहीं किया जाएगा। कार्यक्रम स्थल पर प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की आवश्यक व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जाए। स्वतंत्रता दिवस पर कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाएगा। कार्यक्रम स्थल पर हैण्ड सेनेटाइजर, मॉस्क एवं सामाजिक दूरी आदि का विशेष ध्यान रखा जाए। स्वतंत्रता दिवस 2020 के अवसर पर प्रदेश में स्थित मुख्य सार्वजनिक भवनों एवं राष्ट्रीय महत्व की इमारतों में 14 एवं 15 अगस्त, 2020 को रात में प्रकाश की व्यवस्था की जाएगी। नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण के संबंध में जारी भारत सरकार, गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा कोविड-19 से संबंधित सभी दिशा-निर्देशों एवं राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।