आयुर्वेदिक कॉलेज में होंगी 100 सीटें, HC ने आयुष मंत्रालय के फैसले को किया खारिज
रायपुर
भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ के दुर्ग पुलगांव स्थित भारती आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के बीएएमएस (यूजी) में 100 सीटों की मान्यता को घटाकर 60 किए जाने के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आयुष मंत्रालय के आदेश को निरस्त कर दिया है.
इसी के साथ कोर्ट ने आदेशित करते हुए कहा कि भारती आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में पहले की तरह ही 100 सीटों में प्रवेश दिया जाएगा. बता दें कि दुर्ग के पुलगांव में भारती आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज की स्थापना वर्ष 2016-17 में हुई थी, जिसमे कॉलेज को 100 सीटों पर प्रवेश देने की मान्यता दी गई थी.
वर्ष 2017-18 में भी कॉलेज को 100 सीटों की मान्यता दी गई. वर्ष 2018-19 में मान्यता के लिए सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन ने कॉलेज का आकस्मिक निरीक्षण किया और निरीक्षण के बाद शिक्षकों और उपकरणों की कमी का हवाला देते हुए कॉलेज को नोटिस जारी कर परिषद के सामने 8 दिनों में उपस्थित होने को कहा. इसके बाद कॉलेज प्रबंधन ने परिषद के सामने उपस्थित होकर जानकारी दी कि निरीक्षण पर पाई गई कमियों को दूर कर दिया गया है और निरीक्षण के समय शिक्षकों की नियुक्ति और सहमति पत्र पेश किया गया था. वे सभी शिक्षक कार्यरत हैं.
फिर भी कॉलेज प्रबंधन के जवाब से असहमत आयुष मंत्रालय ने यह कहते हुए 100 सीटों को घटाकर 60 करने की बात कही. आयुष मंत्रालय द्वारा कॉलेज की 100 सीटों को घटाकर 60 किए जाने के खिलाफ भारती आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज ने हाईकोर्ट अधिवक्ता जितेन्द्र पाली के माध्यम से हाईकोर्ट में रिट पिटीशन दायर की, जिस पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए आयुष मंत्रालय द्वारा सीटों को कम करने के निर्णय को निरस्त कर दिया. साथ ही कोर्ट ने पाया कि निरीक्षण के दौरान शिक्षकों की कमी को आधार बनाकर सीटों को कम किया गया था जबकि निरीक्षण के पूर्व ही शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी. नोटिस जारी होने के बाद जवाब प्रस्तुत करने से पहले तय सारे मापदंडो को पूर्ण कर लिया गया था.