उत्तर प्रदेश में अब प्लास्टिक का पत्ता साफ, जानिए बैन का मतलब

लखनऊ 
प्लास्टिक से होने वाले पर्यावरण खतरे को देखते हुए महाराष्ट्र समेत देश के 18 राज्य इसपर बैन लगा चुका है। अब इस सूची में उत्तर प्रदेश का नाम भी शामिल होने जा रहा है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को घोषणा की कि पूरे राज्य में 15 जुलाई प्लास्टिक पर बैन लागू हो जाएगा। खास बात यह है कि 2015 से लेकर यह तीसरा मौका है जब यूपी में प्लास्टिक बैन की घोषणा की गई है। गौरतलब है कि महाराष्ट्र ने कुछ दिन पहले ही राज्य में प्लास्टिक पर बैन लगाने की घोषणा की थी।


क्या है इस बैन का मतलब और क्या है जुर्माने का प्रावधान

  • यूपी में 15 जुलाई से पूरे राज्य में प्लास्टिक पर बैन लग जाएगा। ऐसा करने वाला यूपी देश का 19वां राज्य होगा।
  • सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी के मुताबिक 50 माइक्रॉन से पतली पॉलिथिन का इस्तेमाल प्रतिबंधित होगा। 
  • आदेश का उल्लंघन करने पर 50 हजार रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। 
  • 18 नवंबर 2015 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को पूरे राज्य में प्लास्टिक बैन का आदेश दिया था। 
  • हाई कोर्ट के आदेश के बाद अखिलेश यादव सरकार ने प्लास्टिक पर बैन लगाने का फैसला किया था। जनवरी 2016 में यूपी सरकार ने राज्य में प्लास्टिक बैन कर दिया था। 
  • 2017 में एकबार फिर राज्य में प्लास्टिक पर बैन लगा था लेकिन, यह सफल नहीं हो सका था। 
  • नोएडा अथॉरिटी और गौतमबुद्ध नगर जिले में इस बैन को पूरी तरह से लागू नहीं किया जा सका। 
  • सरकार ने प्लास्टिक बनाने, प्रयोग करने, बेचने और ट्रांसपोर्ट, वितरण, थोक और खुदरा बिक्री तथा स्टोर करने पर रोक लगा दी है। 
  • 15 जुलाई के बाद प्लास्टिक के कप, ग्लास और पॉलिथीन का इस्तेमाल होने पर लग सकता है जुर्माना। 
  • 24 जून को महाराष्ट्र में भी प्लास्टिक और थर्माकोल पर बैन लग गया था।