गौतम गंभीर ने किया लॉकडाउन का समर्थन, बेड्स की कमी के लिए केजरीवाल पर साधा निशाना
नई दिल्ली
दिल्ली में बेकाबू होते कोरोना को देखते हुए भाजपा सांसद गौतम गंभीर ने मंगलवार को कहा कि मैं लॉकडाउन का समर्थन करता हूं और लगता है कि इससे निपटने का कोई अन्य तरीका नहीं था। वहीं, गंभीर ने अस्पतालों में बेड्स की कमी के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमला बोलते हुए कहा कि आपने पिछले साल से अब तक कोई तैयारी नहीं की। आप सिर्फ आकर भाषण देते हैं। आज कहते हैं कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है। आप 6 साल से मुख्यमंत्री हैं आपने क्या किया? आप तो दिल्ली में विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करते थे। क्या दिल्ली में कोई अस्पताल है जहां बेड्स उपलब्ध हैं? उन्होंने कहा कि आपने विज्ञापन पर 5,50 करोड़ रुपये खर्च कर दिए। हर न्यूज चैनल पर हर 2 मिनट में उनका विज्ञापन है। यह पैसा जनता की भलाई के लिए जाता तो दिल्ली में यह हालत नहीं होती। मुख्यमंत्री झूठे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हैं 5000 बेड हैं और अगले 2 दिन बाद कहते हैं कोई बेड नहीं हैं।
बता दें कि, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना संक्रमण के तेजी से बढ़ते मामलों और उनके कारण स्वास्थ्य प्रणाली पर पड़ रहे भार के मद्देनजर सोमवार रात दस बजे से 26 अप्रैल सुबह पांच बजे तक छह दिन के लॉकडाउन की घोषणा की थी। उन्होंने कहा कि महामारी के बढ़ते मामलों के कारण यह कदम उठाना आवश्यक हो गया था। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में बीते कुछ दिन से कोविड-19 के प्रतिदिन करीब 25,500 मामले सामने आ रहे हैं, जिससे स्वास्थ्य प्रणाली पर भार बहुत बढ़ गया है, लेकिन यह अभी ध्वस्त नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यवस्था की अपनी सीमा होती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, यहां दवाओं, बिस्तर, आईसीयू और ऑक्सीजन की गंभीर कमी है, ऐसे में स्वास्थ्य प्रणाली को ध्वस्त होने से बचाने के लिए लॉकडाउन बहुत आवश्यक है। केजरीवाल ने कहा कि लॉकडाउन लगाने का फैसला लेना आसान नहीं था। राजधानी में कोरोना के कोहराम को देखते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा दिल्ली में सोमवार को छह दिन के लॉकडाउन की घोषणा की गई, जो सोमवार रात दस बजे से शुरू होकर 26 अप्रैल तड़के पांच बजे खत्म होगा। इस दौरान किन कामों की अनुमति होगी और किस की नहीं, आइए जानते हैं:-
किन्हें छूट रहेगी?
केन्द्र सरकार द्वारा लागू पाबंदियों के अनुसार, भारत सरकार, उसके स्वायत्त या अधीनस्थ कार्यालयों और पीएसयू के अधिकारियों को वैध पहचान पत्र दिखाने पर आने-जाने की छूट होगी। दिल्ली सरकार के कार्यालय, स्वायत्त निकाय, निगम बंद रहेंगे, हालांकि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और सभी संबंधित स्वास्थ्य प्रतिष्ठान खुले रहेंगे। पुलिस, जेल, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, अग्निशमन एवं आपात सेवाएं, जिला प्रशासन, भुगतान एवं लेखा कार्यालय एवं सेवाएं, सामान्य प्रशासन विभाग, जल एवं स्वच्छता, सार्वजनिक परिवहन (वायु, रेलवे, दिल्ली मेट्रो) आदि सेवाओं का संचालन जारी रहेगा। दिल्ली की अदालतों के सभी न्यायिक अधिाकरियों और कार्यालय कर्मचारियों को वैध पहचान पत्र, सेवा पहचान पत्र और अदालत प्रशासन द्वारा जारी पास दिखाने पर आवाजाही की अनुमति होगी। सभी निजी चिकित्सा कर्मियों जैसेकि डॉक्टर, नर्सों और पैरामैडिकल आदि को आने-जाने की छूट होगी। अस्पताल, जांच केन्द्र, जांच प्रयोगशालाओं, क्लीनिक, दवा दुकानों, दवा कंपनियों, मेडिकल ऑक्सीजन सप्लाई आदि से जुड़े कर्मियों को वैध पहचान पत्र दिखाकर आवाजाही की अनुमति होगी। गर्भवती महिलाओं, रोगियों और उनके तिमारदारों को स्वास्थ्य केन्द्र जाने के लिये वैध पहचान पत्र, डॉक्टर का परामर्श, मेडिकल पेपर दिखाने होंगे। इलेक्ट्रोनिक और प्रिंट मीडिया कर्मियों को वैध पहचान पर दिखाकर आने-जाने की अनुमति होगी। परीक्षा देने जाने वाले छात्रों को वैध प्रवेश पत्र दिखाना होगा। साथ ही परीक्षा ड्यूटी पर तैनात कर्मियों को वैध पहचान पर दिखाकर आवाजाही की अनुमति होगी। विवाद संबंधी कार्यक्रम में 50 लोगों को शादी कार्ड दिखाकर जाने दिया जाएगा और अंतिम संस्कार में केवल 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे।
ई-पास किन के लिए जरूरी?
खाने का सामान बेचने वाली दुकानों, किराना दुकानों, फल और सब्जियां, डेयरी और दूध उत्पादों, मांस और मछली, पशु चारा, दवा विक्रेता, समाचार पत्र वितरण, बैंक, बीमा कार्यालय और एटीएम, दूरसंचार, इंटरनेट सेवाओं, प्रसारण एवं केबल सेवाओं, पेट्रोल पंप, एलपीजी, सीएनजी, पेट्रोलियम एवं गैस खुदरा एवं भंडारण केन्द्रों, जलापूर्ति, ऊर्जा उत्पादन, खाने की होम डिलीवरी आदि से जुड़े लोगों को ई पास दिखाकर आवाजाही की अनुमति होगी। धार्मिक स्थल खुले रहेंगे, लेकिन आगंतुकों को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
दिल्ली मेट्रो और सार्वजनिक बसें आदि 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चलेंगी। ऑटो-रिक्शा, टैक्सियां, कैब, ग्रामीण सेवा और फटफट सेवाओं को केवल दो यात्रियों और मैक्सी कैब को पांच यात्रियों के साथ संचालन की अनुमति होगी। आरटीवी में केवल 11 यात्रियों को बिठाने की अनुमति होगी।
किन सेवाओं या गतिविधियों पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी?
शॉपिंग सेंटर, मॉल, साप्ताहिक बाजार, निर्माण इकाइयां, शैक्षिक एवं कोचिंग संस्थान, सिनेमाघर, रेस्त्रां, शराबघर, सभागार, मनोरंजन, वाटर पार्क, उद्यान, क्रीड़ा स्थल, ब्यूटी पार्टर, स्विमिंग पूल, जिम, स्पा, नाई की दुकानें आदि बंद रहेंगे। सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक समारोहों पर पाबंदी रहेगी।
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