जीएसटी 3बी रिटर्न प्रस्तुत नहीं करने वाले 336 व्यवसायियों के पंजीयन निरस्त
कोरबा
जीएसटी पंजीकृत व्यवसायी के तहत लगभग 6 माह तक 3बी विवरण पत्र प्रस्तुत नहीं करने वाले 336 व्यवसायियों के पंजीयन विलापित किये गये है। इनमें 4 व्यवसायी ऐसे हैं जिनका वार्षिक सकल विक्रय रूपये 1.5 करोड़ से अधिक है। कोरबा वृत्त-एक के सहायक आयुक्त, राज्य कर द्वारा डेढ़ करोड़ रूपये से अधिक टर्न ओवर वाले 2 व्यवसायियों एवं डेढ़ करोड़ रूपये़ से कम टर्न ओवर वाले 224 व्यवसायियों का पंजीयन विलोपन किया गया है तथा सहायक आयुक्त राज्य कर कोरबा वृत्त-दो कोरबा द्वारा जिनका वार्षिक सकल विक्रय राशि डेढ़ करोड़ रूपये से अधिक 2 व्यवसायी एवं डेढ़ करोड़ रूपये से कम टर्न ओवर वाले 108 व्यवसायियों के पंजीयन विलोपित किये गये है।
जिन व्यवसायियों का पंजीयन विलोपन किया गया है उनमें कोरबा वृ्त्त-एक के प्रमुख व्यवसायी में मेसर्स बिहान कंस्ट्रक्शन कम्पनी, हाउस नं. 76 कोरबा दर्री रोड कोरबा, मेसर्स के.के. इन्टरप्राइजेस, पाली रोड, दीपका एवं कोरबा वृत्त-दो से मेसर्स दीपक कंस्ट्रक्शन व मेसर्स बजरंग कोल मूवर्स शामिल है।
जीएसटी एक्ट के तहत पंजीकृत सभी व्यवसायियों को प्रत्येक माह की 20 तारीख तक 3बी विवरण पत्रक प्रस्तुत करके देय कर जमा करना होता है किन्तु उक्त व्यवसायियों द्वारा व्यापार तो किया जा रहा है, किन्तु अपना हिसाब विभाग को प्रस्तुत नहीं करने की वजह से सहायक आयुक्त, राज्य कर कोरबा वृत्त-एक एवं दो द्वारा पंजीयन निरस्त करने की कार्यवाही की गई है। जीएसटी में आन-लाईन विवरण पत्र प्रस्तुत करने की व्यवस्था है। नियत अवधि में विवरण पत्र प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में लेट फीस के साथ ही देय कर का 18 प्रतिशत ब्याज के साथ विवरण पत्र प्रस्तुत करना होता है।
सहायक आयुक्त, राज्य कर से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिन व्यवसायियों के पंजीयन निरस्त किये गये है। उन्हे सभी विवरण पत्र प्रस्तुत करने के उपरांत पंजीयन को जीवित करने का प्रावधान है। जिन व्यवसायियों के पंजीयन विलोपित किये गये है। उनसे क्रय किये गये माल पर क्रेता व्यवसायियों को आगत कर की मुजराई का लाभ नहीं मिलेगा। सहायक आयुक्त, राज्य कर द्वारा सभी पंजीकृत व्यवसायियों से अपील की गई है कि नियत अवधि में आन-लाईन 3बी विवरणी अनिवार्य रूप से प्रस्तुत कर होने वाली असुविधा से बचें।