परीक्षा से वंचित दो छात्रों की याचिका पर HC ने यूनिवर्सिटी को दिए आदेश

बिलासपुर
छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में परीक्षा में बैठने से वंचित हुए दो छात्रों की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा ने बिलासपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय को आदेश दिया है कि वो गुरुवार को दोनों की परीक्षा आवेदन फीस को ऑफलाइन या ऑनलाइन तत्काल ले और उन्हें परीक्षा में बैठने दे.
दरअसल, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय बिलासपुर में हॉर्टिकल्चर के दो छात्र ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म की फीस भरने की अंतिम तिथि में आवेदन नहीं भर पाए थे. इस कारण उन्हें सेमेस्टर की परीक्षा देने से वंचित कर दिया गया था. वहीं याचिका दायर करने के बीच में दो सेमेस्टर में परीक्षा भी हो गई. मामले में बीते बुधवार को अर्जेंट हियरिंग में यूनिवर्सिटी ने कोर्ट में जवाब प्रस्तुत कर दो परीक्षा हो जाने की जानकारी दी.
इस पर याचिकाकर्ता छात्रों ने कोर्ट को बताया कि bsc हॉर्टिकल्चर में 18 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें 12 में पास होना अनिवार्य है. अभी भी परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी जा सकती है. मामले में सुनवाई के बाद कोर्ट ने गुरुवार को ही छात्रों के परीक्षा आवेदन की फीस को लेने और परीक्षा में शामिल करने का आदेश दिया है.